खबर यूपी के जनपद महराजगंज से है, जहां पनियरा थाना क्षेत्र के बड़वार गांव निवासी दुर्गा सहाय सिंह को दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने दोष सिद्ध करार करते हुए आठ वर्ष के सश्रम कारावास...
Maharajganj News : दहेज हत्या के आरोपी पति को आठ साल की सजा, जानें कैसे हुई थी वारदात...
Sep 12, 2024 16:16
Sep 12, 2024 16:16
2015 में हुई थी हत्या
मृतका के भाई माधव सिंह ने थाना पनियरा में दिए तहरीर में कहा था कि उसकी बहन की शादी मार्च 2012 में दुर्गा सहाय सिंह के साथ हुई थी। आरोपी अक्सर उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। पांच नवंबर 2015 की सुबह उसे बहन के मरने की सूचना मिली। वह अपने परिवार के लोगों के साथ बहन के गांव बड़वार पहुंचा। वहां बहन का शव कमरे के अंदर फर्श पर पड़ा था।
कोर्ट ने दोषी माना
माधव सिंह की तहरीर पर पनियरा थान में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने अभिलेखीय साक्ष्यों, गवाहों तथा अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी दुर्गा सहाय सिंह को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे आठ वर्ष के सश्रम कारावास तथा 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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