80 साल की उम्र में एक साल की सजा : 17 साल बाद गांजा तस्करी में पाया आरोपी, 10 हजार रुपये का जुर्माना

17 साल बाद गांजा तस्करी में पाया आरोपी, 10 हजार रुपये का जुर्माना
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Sep 05, 2024 14:37

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। 17 वर्ष पहले बरगदवा थाना क्षेत्र के महाव नदी के पास ढाई किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किए गए गोरखपुर जिले के घघसरा निवासी चंद्रिका केवट...

Sep 05, 2024 14:37

Maharajganj News : उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। 17 वर्ष पहले बरगदवा थाना क्षेत्र के महाव नदी के पास ढाई किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किए गए गोरखपुर जिले के घघसरा निवासी चंद्रिका केवट को अपर सत्र न्यायाधीश अभय प्रताप सिंह ने दोषी ठहराया है। न्यायालय ने चंद्रिका केवट को उसकी 80 वर्ष की उम्र को देखते हुए एक साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

दो किलोग्राम 500 ग्राम गांजा हुआ था बरामद
मुकदमे की फाइल के अनुसार, तत्कालीन थानाध्यक्ष रंग बहादुर यादव ने यह मामला दर्ज किया था। 24 जनवरी 2006 को, जब थानाध्यक्ष अपनी टीम के साथ बार्डर के पास चेकिंग कर रहे थे, एक संदिग्ध व्यक्ति नेपाल सीमा की तरफ से आता दिखाई दिया। बरगदवा पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन वह भागने लगा। पुलिस ने उसे घेरकर पकड़ा और उसकी पहचान चंद्रिका केवट के रूप में हुई। उसके पास से दो किलोग्राम 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ।

10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित
मुकदमे की सुनवाई के दौरान,  विशेष न्यायाधीश अभय कुमार सिंह द्वितीय ने अभिलेखीय साक्ष्यों और गवाहों की गहराई से जांच की। विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र उपाध्याय और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद, न्यायालय ने चंद्रिका केवट को एक वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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