धोखाधड़ी का मामला : महराजगंज में विदेश भेजने के नाम पर तीन लोगों से 1.70 लाख की ठगी

महराजगंज में विदेश भेजने के नाम पर तीन लोगों से 1.70 लाख की ठगी
UPT | विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी

Oct 11, 2024 12:18

आरोपी एजेंट की पहचान बागापार के टोला बरवा राजा निवासी राकेश के रूप में हुई है। पीड़ितों का कहना है कि राकेश ने खुद को विदेश भेजने का एजेंट बताकर उनका विश्वास जीता और फिर उन्हें झांसे में लेकर पैसे ऐंठ लिए।

Oct 11, 2024 12:18

Maharajganj News : महराजगंज जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में रामपुर बुजुर्ग के तीन निवासियों के साथ विदेश भेजने के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी की गई है। सुभाष चौधरी, अशोक चौधरी और मनोज चौधरी नामक तीन व्यक्तियों ने एक कथित एजेंट पर आरोप लगाया है कि उसने उन्हें फर्जी पासपोर्ट और वीजा देकर कुल 1.70 लाख रुपये की ठगी की है।

विदेश भेजने का एजेंट बताकर पैसे ऐंठे
आरोपी एजेंट की पहचान बागापार के टोला बरवा राजा निवासी राकेश के रूप में हुई है। पीड़ितों का कहना है कि राकेश ने खुद को विदेश भेजने का एजेंट बताकर उनका विश्वास जीता और फिर उन्हें झांसे में लेकर पैसे ऐंठ लिए।

पीड़ितों ने दिए थे अलग-अलग किस्तों में पैसे
पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने राकेश को अलग-अलग किस्तों में पैसे दिए। सुभाष चौधरी ने कुल 60 हजार रुपये दिए, जिसमें से कुछ राशि गूगल पे के माध्यम से और कुछ नकद में दी गई। अशोक चौधरी और मनोज चौधरी ने भी 55-55 हजार रुपये एजेंट को दिए। एजेंट ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके पासपोर्ट और वीजा तैयार हो गए हैं। 
 
हवाई अड्डे पहुंचने पर फर्जी वीजा का पता चला
25 सितंबर 2024 को जब तीनों पीड़ित दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि उन्हें दिए गए पासपोर्ट और वीजा फर्जी हैं। यह खुलासा उनके लिए बड़ा झटका था और उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
 
पीड़ितों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज
कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोज राय ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ितों की तहरीर के आधार पर आरोपी एजेंट के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है और विवेचना जारी है।

Also Read

तीन दोषियों को 10 साल की सजा, कोर्ट ने कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया

11 Oct 2024 01:19 PM

गोरखपुर गैर इरादतन हत्या का मामला : तीन दोषियों को 10 साल की सजा, कोर्ट ने कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया

गोरखपुर में गैर इरादतन हत्या में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाकर प्रत्येक अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। और पढ़ें