Maharajganj News : किशोरी से दुष्कर्म और मारपीट के मामले में तीन दोषियों को सजा

किशोरी से दुष्कर्म और मारपीट के मामले में तीन दोषियों को सजा
UPT | कोर्ट का फैसला।

Aug 30, 2024 02:19

उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 वर्ष पूर्व किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म व मारपीट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश...

Aug 30, 2024 02:19

Maharajganj News : उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 वर्ष पूर्व किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म व मारपीट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो विनय कुमार सिंह ने दुष्कर्म के आरोपी समेत तीन को दोषी सिद्ध किया है। न्यायालय ने आरोपी मुजफ्फर को 10 वर्ष सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड, जबकि मारपीट के दोनों आरोपियों तौकीर व मुर्तुजा को छह-छह माह के कारावास से दंडित किया है।

2014 की घटना
बता दें कि थाना पुरंदरपुर क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ उसके ही गांव के मुजफ्फर ने नौ जून 2014 की शाम को जबरन घर में खींचकर चाकू के बल पर दुष्कर्म किया था। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी थी। जब लगा की मामला खुल जाएगा तो मुख्य आरोपी ने दो अन्य साथियों के साथ पीड़िता के घर वालों से मारपीट भी की थी। जिसके बाद पीड़िता की मां की तहरीर पर थाना पुरंदरपुर ने मुकदमा दर्ज  किया गया था।

मुख्य आरोपी को 10 वर्ष और दो को 6-6 माह की कैद
मामले की विवेचना के बाद पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। मुकदमें के परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट विनय कुमार सिंह ने अभिलेखीय साक्ष्यों व गवाहों का परीक्षण करके और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद सिंह व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनाई है।

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