विश्वविद्यालय में समय पर न आने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई : बार-बार देरी होने पर आकस्मिक अवकाश में कटौती का भी प्रावधान

बार-बार देरी होने पर आकस्मिक अवकाश में कटौती का भी प्रावधान
UPT | विश्वविद्यालय में समय पर न आने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई ।

Sep 11, 2024 01:36

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के समय पर कार्यालय न पहुंचने की बढ़ती शिकायतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्ती से निपटने का फैसला किया है। कुलपति के निर्देशानुसार, कुलसचिव ने आदेश जारी करते हुए बताया कि देर से आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Sep 11, 2024 01:36

Gorakhpur News : गोरखपुर से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहां दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के समय पर कार्यालय न पहुंचने की बढ़ती शिकायतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्ती से निपटने का फैसला किया है। कुलपति के निर्देशानुसार, कुलसचिव ने आदेश जारी करते हुए बताया कि देर से आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, बार-बार देरी करने पर आकस्मिक अवकाश में कटौती करने का भी प्रावधान रखा गया है। आदेश जारी होने के बाद से ही कर्मचारियों में खलबली मची हुई है।

विभागों और प्रशासनिक भवनों में तैनात कर्मचारियों के देर से आने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं
कुलसचिव ने आदेश जारी करने के पीछे विश्वविद्यालय का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि कई विभागों और प्रशासनिक भवनों में तैनात कर्मचारियों के देर से आने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इन शिकायतों की पुष्टि बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के रिकॉर्ड से भी हो चुकी है। देरी के कारण कार्यालय का कामकाज प्रभावित हो रहा है, जिससे छात्रों के कार्यों में विलंब हो रहा है। इसी कारण, समय पर कार्यालय आने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को यह सख्त आदेश जारी करना पड़ा।

आदेश के तहत, कर्मचारियों पर अलग-अलग स्तर की कार्रवाई का निर्धारण किया गया है। एक या दो दिन देर से आने पर मौखिक या लिखित चेतावनी दी जाएगी, जबकि तीन दिन देर से आने पर एक दिन का आकस्मिक अवकाश काटने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई कर्मचारी चार या उससे अधिक दिन देर से आता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

भोजनावकाश के लिए केवल आधे घंटे की अनुमति
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को भोजनावकाश के लिए केवल आधे घंटे का समय दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी इस समय सीमा से अधिक समय कार्यालय से बाहर रहता है, तो उसे भी देर से आने की श्रेणी में माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ कर्मचारियों द्वारा भोजनावकाश के बहाने घंटों तक गायब रहने की भी शिकायतें मिली हैं, जिस पर प्रशासन ने सख्ती से कदम उठाने का निर्णय लिया है।

कुलसचिव प्रो. शांतनु रस्तोगी ने बताया कि केवल प्रशासनिक भवन ही नहीं, बल्कि अन्य विभागों से भी कर्मचारियों के देर से आने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। कई बार चेतावनी देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, जिसके चलते यह कार्रवाई अनिवार्य हो गई। 

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