गोरखपुर में गैर इरादतन हत्या में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाकर प्रत्येक अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
गैर इरादतन हत्या का मामला : तीन दोषियों को 10 साल की सजा, कोर्ट ने कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया
Oct 11, 2024 15:47
Oct 11, 2024 15:47
घटना का विवरण और अभियोजन पक्ष की दलीलें
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शरदेंदु प्रताप नारायण सिंह ने बताया कि घटना 18 जुलाई 2008 की है। वादी संजय, जो गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल डुमरी नंबर एक काशी यादव टोला का निवासी है, ने अपने चाचा मेवालाल के साथ हुए इस अपराध की शिकायत दर्ज कराई थी। मेवालाल की तरकुलही देवस्थान पर किराना और मिष्ठान की दुकान थी।
शाम करीब 5:30 बजे बच्चों के विवाद को लेकर अभियुक्तों ने मेवालाल की दुकान पर चढ़ाई कर दी और गाली-गलौज करने लगे। जब मेवालाल ने उन्हें गाली देने से मना किया, तो अभियुक्तों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान अभियुक्तों ने दुकान के काउंटर का शीशा भी तोड़ दिया। गांव वालों की मदद से घायल मेवालाल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के 16 साल बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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