Jhansi News : प्रेमिका की हत्या के दोषी को उम्रकैद, 20 हजार रुपये का जुर्माना

प्रेमिका की हत्या के दोषी को उम्रकैद, 20 हजार रुपये का जुर्माना
फ़ाइल फोटो | निधि राजपूत

Dec 24, 2024 20:57

झांसी में ढाई साल पहले अपनी प्रेमिका निधि राजपूत की हत्या करने वाले दोषी देवेंद्र राजपूत को कोर्ट ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

Dec 24, 2024 20:57

Jhansi News : झांसी की एक अदालत ने ढाई साल पहले अपनी प्रेमिका की हत्या करने के दोषी प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला सत्र न्यायाधीश पीएन मिश्र ने सोमवार को यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। दोषी देवेंद्र राजपूत पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसमें से 10 हजार रुपये मृतका की मां को दिए जाएंगे। अर्थदंड न भरने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

क्या था मामला?
रक्सा निवासी 26 वर्षीय निधि राजपूत की शादी बझेरा के अखिलेश से हुई थी। पति से अनबन के चलते निधि ढाई साल से अपनी मां कस्तूरी के साथ खेत में बने घर पर रह रही थी। इस दौरान उसके अपनी ससुराल बझेरा निवासी देवेंद्र राजपूत से प्रेम संबंध हो गए। देवेंद्र का उनके घर पर आना-जाना था।

हालांकि, निधि के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। इस बात से देवेंद्र नाराज था। 3 जून 2022 को देवेंद्र निधि के घर आया और खाना बनाने के लिए कहा। रात को उसने निधि के साथ छत पर खाना खाया और फिर चाकू से उसका गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वह मौके से फरार हो गया था।

हत्या के बाद आत्महत्या का प्रयास
हत्या करने के बाद आरोपी देवेंद्र ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। वह रेल पटरी पर ट्रेन की चपेट में आने से घायल हो गया था। पुलिस ने उसे 5 जून 2022 को गिरफ्तार कर लिया था।

लंबी सुनवाई के बाद फैसला
डीजीसी मृदुलकांत श्रीवास्तव और एडीजीसी रवि प्रकाश गोस्वामी ने बताया कि लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने देवेंद्र राजपूत को निधि की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

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