झांसी में युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने पिता-पुत्र समेत चार सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने महज 13 महीने बाद ही मामले में फैसला सुनाया। घटना को अंजाम अवैध संबंधों के चलते दिया गया था।
झांसी हत्याकांड : अवैध संबंध में हत्या, चार दोषियों को आजीवन कारावास
Aug 23, 2024 01:33
Aug 23, 2024 01:33
क्या था मामला
झांसी के सीपरी बाजार थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, संतोष कुमार उर्फ गोलू नामक युवक 30 जून 2023 को घर से कानपुर जाने की बात कहकर निकला था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। पुलिस जांच में सामने आया कि संतोष की हत्या उसके साढ़ू और उसके परिवार के सदस्यों ने मिलकर की थी।
एक साल में न्याय
न्यायालय ने इस मामले में महज 13 महीने में फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय के निर्देशों के चलते इस मामले की सुनवाई तेजी से हुई और पुलिस ने सभी सबूतों के साथ मजबूत मामला पेश किया।
दोषी कौन
न्यायालय ने रामस्वरूप, उसके बेटे मयंक श्रीवास, भतीजे शरद कुमार और उरई रामनगर निवासी दामाद अवधेश कुमार को हत्या का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
क्यों हुई हत्या
पुलिस जांच में पता चला है कि हत्या के पीछे अवैध संबंध थे। संतोष एक महिला से मिलने गया था और इसी बात को लेकर उसके साथ मारपीट की गई और अंततः उसकी हत्या कर दी गई।
पीड़ित परिवार को मिला न्याय
मृतक संतोष के पिता जयराम ने न्यायालय के फैसले से संतुष्टि व्यक्त की है और कहा है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी जल्दी न्याय मिलेगा।
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