झांसी में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। आरोपी राजेश ढीमर को 5 हजार रुपए का जुर्माना भी भरना होगा।
Jhansi News : झांसी में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला, आरोपी को 3 साल की सजा
Nov 08, 2024 09:10
Nov 08, 2024 09:10
क्या है मामला?
यह घटना 2017 में हुई थी। पीड़िता अपने मामा के घर गई थी और सुबह जरूरी काम से नदी के पास गई। रास्ते में गांव के राजेश ढीमर ने उसे पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। बड़ी मुश्किल से पीड़िता अपने मामा के पास पहुंची और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने की गिरफ्तारी
चिरगांव थाने में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राजेश ढीमर को गिरफ्तार किया था। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 3 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने इस मामले में अदालत में पक्ष रखा था।
पॉक्सो एक्ट के तहत हुई कार्रवाई
यह मामला पॉक्सो एक्ट के तहत आता है, जो बच्चों के यौन शोषण से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया है। इस मामले में कोर्ट द्वारा दी गई सजा से यह संदेश जाता है कि बच्चों के साथ होने वाले ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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