कब्जे के लिए प्लाट में आग के मामले में सोलंकी को सजा दिलाने में आईपीएस आनंद प्रकाश का अहम रोल है। उनकी वजह से ही रफान पर दर्ज 18 मुकदमों में एक पर कोर्ट का फैसला आया है।
IPS Anand Prakash : कौन हैं आईपीएस आनंद प्रकाश, इरफान सोलंकी को सजा दिलाने में इनका अहम रोल, जानें पूरा मामला
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Jun 10, 2024 14:05
Jun 10, 2024 14:05
आईपीएस ने पीड़िता को दिलाया इंसाफ
सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान ने तीन साथियों समेत कब्जे के लिए प्लाट में आग लगाई थी। आरोप सिद्ध होने पर एमपीएमएलए कोर्ट ने सभी पांच लोगों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। इरफान पर दर्ज 18 मुकदमों में एक पर कोर्ट का फैसला आया है। जिसमें पीड़ित से बात करने पर पता चला कि उन्हें इंसाफ दिलाने में एक आईपीएस ने बहुत मदद की है। साथ ही उन्होंने बताया कि उसआईपीएस की वजह से ही हमें इंसाफ मिला है। पीड़िता नजीर फातिमा ने कहा मैं उनकी शुक्र गुजार हूं।
कौन हैं आईपीएस आनंद प्रकाशKanpur : एक आईपीएस ने पूरा किया अपना वादा। SP MLA इरफान सोलंकी को सज़ा होने के बाद पीड़िता ने कहा मैं उनकी शुक्र गुजार हूं। पीड़िता नजीर फातिमा बोली " आनंद प्रकाश तिवारी ने अपना वचन पूरा किया"।#Kanpur #IrfanSolanki pic.twitter.com/BlnBekrsOh
— Uttar Pradesh Times (@UPTimesLive) June 10, 2024
पीड़िता नजीर फातिमा की मदद करने वाले आईपीएस का नाम आनंद प्रकाश है। आनंद प्रकाश तिवारी 2004 बैच के असम कैडर के आइपीएस अधिकारी हैं और मूल रूप से देवरिया के रहने वाले हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने उन्हें प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश भेजा है। अपर पुलिस आयुक्त को साहस व पराक्रम के लिए वर्ष 2008 और 2012 में राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार, 2020 में मुख्यमंत्री असम द्वारा उत्कृष्ट सेवा पदक, वर्ष 2019 में असम के मुख्यसचिव द्वारा प्रशंसा पत्र मिल चुका है। उनकी वजह से ही रफान पर दर्ज 18 मुकदमों में एक पर कोर्ट का फैसला आया है।
क्या था मामला
जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा का प्लाट है। नजीर फातिमा का परिवार प्लाट में ट्टर और छप्पर डालकर रहता है। नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक और उनके भाई प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे। बीते 7 नवंबर 2022 (सोमवार) को परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच विधायक और उनके भाई ने झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा किया था। इस मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत सभी आरोपी जेल में हैं। इरफान महाराजगंज जेल में बंद हैं।
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