Kanpur News: बांग्लादेशी नागरिक रिजवान की पत्नी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, इरफान सोलंकी समेत तीन की याचिका लंबित

बांग्लादेशी नागरिक रिजवान की पत्नी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, इरफान सोलंकी समेत तीन की याचिका लंबित
UPT | इरफान सोलंकी

Jul 20, 2024 10:51

बांग्लादेशी नागरिक डॉ रिजवान की पत्नी हिना खालिद को हाईकोर्ट से सतर्श जमानत मिल गई है। हिना की तरफ से बच्चों की परवरिश का हवाला देते हुए जमानत मांगी गई थी। जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। 

Jul 20, 2024 10:51

Kanpur News: यूपी के कानपुर से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी द्वारा बांग्लादेशी नागरिक को फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने के मुकदमें एक राहत भरी खबर सामने आई है। बांग्लादेशी नागरिक डॉ रिजनवान की पत्नी हिना को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने फर्जी निवास प्रमाण पत्र जारी करने के मुकदमें का एक में निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।

कानपुर में एक बांग्लादेशी परिवार बीते कई वर्षों से छिपकर मूलगंज में रह रहा था। बांग्लादेश में रहने वाला रिजवान कई साल पहले कानपुर आया था। उसने कानपुर में हिना नाम की युवती से शादी कर ली थी। हिना से उसके एक बेटा, दो बेटियां हैं। रिजवान बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल समेत कई देशों की यात्रा कर चुका है। पुलिस ने बीते 11 दिसंबर 2022 (रविवार) को परिवार समेत अरेस्ट किया था। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को जेल भेज चुकी है। पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान रिजवान के घर से 14 लाख कैश, विदेशी करेंसी, नशीली दवाएं, फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र बरामद किए थे।

विधायक और पूर्व पार्षद बने थे आरोपी
पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक डॉ रिजवान, पत्नी हिना, ससुर खालिद, बेटी रूखसाना और दो नाबालिक बेटों को इंपीरियल अपार्टमेंट से अरेस्ट कर किया था। पुलिस ने धोखाधड़ी, षडयंत्र रचने, विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जेल भेजा था। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि विधायक इरफान सोलंकी और पूर्व पार्षद मन्नू रहमान ने विदेशी नागरिकों को पनाह दी थी। इसके साथ ही उन्हे भारतीय नागरिक प्रमाण पत्र बनवाने में मदद की थी। उनके प्रपत्रों को सत्यापित करने का भी काम किया है।

हस्ताक्षरों का हुआ था मिलान
रिजवान की पत्नी हिना पर पासपोर्ट एक्ट और विदेशी अधिनियम एक्ट, जबकि ससुर खालिद और बच्चों पर विदेशी विषयक के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी। वहीं, पूर्व पार्षद मन्नू रहमान के हस्ताक्षर प्रमाण पत्रों से मिलान कर गए थे। इस मामले में हिना समेत सभी आरोपी बीते 19 महीने से जेल में बंद हैं।

इरफान समेत तीन की याचिकाएं लंबित
हिना की तरफ से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें तीनों बच्चों के परवरिश का हवाला देते हुए, जमानत मांगी गई थी। जिसे हाईकोर्ट ने सशर्त मंजूरी देदी है। इस मामले में पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी, पूर्व पार्षद मन्नू रहमान और बांग्लादेशी नागरिक रिजवान मोहम्मद याचिकाएं लंबित पड़ी हैं।

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