कानपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी राकेश कुमार की अध्यक्षता में आरटीई के अंतर्गत प्रवेश न लेने वाले विद्यालयों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 18 ऐसे विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं...
Kanpur News : आरटीई के तहत दाखिला न होने पर डीएम उबले, पढ़िये जिलाधिकारी ने क्या दिए निर्देश...
Jul 16, 2024 09:29
Jul 16, 2024 09:29
इन विद्यालयों ने नहीं दिए दाखिले
जिलाधिकारी राकेश कुमार ने सभी को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की शिकायतें दोबारा मिली तो कार्रवाई की जाएगी। जिन विद्यालयों की शिकायतें मिली हैं, उनमें सेठ आनन्दराम जयुपरिया स्कूल, कैन्ट कानपुर नगर। ऐलन हाउस पब्लिक स्कूल रूमा कानपुर नगर, यूनाईटेड पब्लिक स्कूल, सिविल लाइन्स। डॉ. वीरेन्द्र स्वरूप एजुकेशन सेन्टर एच-2 ब्लाक किदवई नगर। डॉ. वीरेन्द्र स्वरूप पब्लिक स्कूल गोविन्द नगर। एचएस पब्लिक स्कूल गल्ला मण्डी नौबस्ता। एस्कार्ट वर्ल्ड स्कूल केशवपुरम कानपुर नगर। प्रताप इन्टरनेशनल स्कूल, कल्यानपुर कानपुर नगर। कैम्ब्रिज हाईस्कूल स्काई लार्क सिविल लाइन कानपुर नगर। ऐलन हाउस पब्लिक स्कूल खलासी लाइन कानपुर नगर। एनएलके पब्लिक स्कूल खलासी लाइन कानपुर नगर। हलीम मुस्लिम स्कूल चमनगंज कानपुर नगर। विन्यास पब्लिक स्कूल, चौबेपुर कानपुर नगर। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, कल्यानपुर कानपुर नगर। दिल्ली पब्लिक स्कूल आजाद नगर। दिल्ली पब्लिक स्कूल मेहरबान सिंह का पुरवा, किदवई नगर, मैनावती मार्ग, सर्वोदय नगर। एनएलके लिटिल स्टेप अशोक नगर। डॉ. वीरेन्द्र स्वरूप एजुकेशन सेन्टर, एन ब्लाक किदवई नगर आदि शामिल हैं।
प्रवेश से इंकार नहीं कर सकते विद्यालय
जिलाधिकारी ने विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं प्रबन्धकों को से कहा कि आरटीई के शासनादेश में बच्चे को आउट ऑफ वार्ड दर्शाकर प्रवेश से इन्कार नहीं जा सकता है। यदि किसी विद्यालय में बच्चों के अभिभावकों द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर एडमिशन के लिये आवेदन किया गया तो विद्यालय द्वारा तथ्यों सहित साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। लेकिन, विद्यालय किसी भी जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है। सभी विद्यालयों को आरटीई के तहत गरीब बच्चों का प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। बैठक में हलीम मुस्लिम पब्लिक स्कूल चमनगंज, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल कल्यानपुर के अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने
के निर्देश दिए गए हैं।
मान्यता रद्द करने के निर्देश
डीएम ने निर्देश दिए कि जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल कल्यानपुर द्वारा कोई भी प्रवेश न लेने पर विद्यालय की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई करें और सम्बन्धित बोर्ड के चेयरमैन तथा बेसिक शिक्षा विभाग के एसीएस को पत्र लिखकर कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाए। जिलाधिकारी राकेश कुमार ने सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उनके द्वारा अपने क्षेत्र के एसीएम से सम्पर्क स्थापित करते हुये प्रवेश न लेने वाले विद्यालयों में जाकर बच्चों के प्रवेश कराएं। साथ ही अभिभावकों की समस्या का समाधान कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सोमवार को 18 विद्यालयों के बाबत सोमवार को रिपोर्ट देने को कहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासनादेश क जो भी विद्यालय अवहेलना करेगा, उसकी मान्यता रद्द कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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