Kanpur News : दीपावली पर पटाखों की दुकानों को लेकर जारी हुई गाइड लाइन, दुकान लगाने से पहले जान लें यह नियम....

दीपावली पर पटाखों की दुकानों को लेकर जारी हुई गाइड लाइन, दुकान लगाने से पहले जान लें यह नियम....
UPT | पटाखों की दुकान

Oct 21, 2024 17:58

दीपावली में लगने वाली पटाखों की दुकान को लेकर कानपुर पुलिस प्रशासन ने इस बार 34 नियम जारी किए है।अगर इन 34 नियमो को जो दुकानदार पूरा नही करेगा उसको दुकान नही लगाने दी जाएगी।साथ ही देशी पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा।

Oct 21, 2024 17:58

Kanpur News : दीपावली का त्यौहार आने वाला है ऐसे में अब जल्द ही शहर में पटाखों की बाजार सज जाएगी।लेकिन इस बार पटाखे की दुकान लगाना आसान नही होगा।क्योंकि पटाखे की दुकान को लेकर कानपुर पुलिस प्रशासन की तफर से कुछ नियम लागू किए गए है।ऐसे में अगर आप भी दुकान लगाने जा रहे है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। पटाखा कारोबारियों को इस बार 34 नियम पूरे करने पर पटाखे के दुकान लगा सकेंगे।

देसी पटाखे रहेंगे प्रतिबंधित
वही देशी पटाखे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे और ग्रीन पटाखे ही इस्तेमाल करने दिए जाएंगे। पुलिस विभाग के नियमों के अनुसार जिनके पास पहले से लाइसेंस है, उनको प्राथमिकता पर वरीयता दी जाएगी।जो पूर्व के लाइसेंसधारी के मृतक आश्रित हैं और ट्रांसफर चाहते हैं उन्हें दूसरी प्राथमिकता दी जाएगी। नए आवेदन पत्रों पर आवेदन जमा करने की तिथि के आधार पर और स्थानों की रिक्तियों के आधार पर वरीयता दी जाएगी। जो अनुमति विस्फोटक से ज्यादा आतिशबाजी रखेगा उस पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी।

चारो जोनों के लिए आए 549 आवेदन
चारों जोन में जो पटाखा कारोबारी दुकान खोलना चाहते है उन्होंने आवेदन किए है।कानपुर शहर की बात करे तो शहर चार जोनों में बटा हुआ ।इन चारों जोनों के लिए 549 दुकानों के लिए आवेदन आये है।पूर्वी इलाके में 94 दुकानों के आवेदन, पश्चिमी जोन में 44, सेंट्रल जोन में 113 और साउथ जोन में 208 आवेदन आए हैं। जिनकी जांच चल रही है। पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कुछ 36 थोक की दुकानें और 740 फुटकर दुकाने लगवाई जाएंगी।

शर्तें जो करनी होंगी पूरी

  • लाइसेंस धारी पूरी डिटेल रखेगा।
  • लाइसेंस मूल रूप में ही मान्य होगा।
  • स्थल स्वामी की अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है।
  • पटाखों का डिमांसट्रेशन नहीं किया जाएगा।
  • विस्फोटक की बिक्री प्रमाणित स्थान पर ही की जाएगी।
  • 5 दुकानों के बीच 3 मीटर का खुला स्थान रखा जाएगा।
  • 50 मीटर की दूरी तक प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
  • संबंधित थाने की एनओसी के बाद ही लाइसेंस दिया जाएगा।
  • स्वीकृत मात्रा से अधिक आतिशबाजी दुकान पर नहीं होगी।
  • लोहे व स्टील से जुड़ा हुआ कोई सामान नहीं रखा जाएगा।
  • लाइसेंस धारक पटाखों की बिक्री नियत व्यक्ति से ही कराएगा।
  • संबंधित अधिकारी के मांगने पर बिना आपत्ति के सैंपल देना होगा।
  • दुकान पर कंट्रोल रूम, फायर, डॉयल-112 और सीयूजी नंबर मोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे। 
  • अस्पताल, स्कूल, कोर्ट, धार्मिक स्थल से 100 मीटर की परिधि में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे।
  • एक साथ बड़ी संख्या में न पटाखे रखें जाएंगे और न ही चलाए जाएंगे।
  • किसी तरह का तेल, रंग, माचिस, लाइट व ज्वलनशील पदार्थ न रखा जाएगा और न ही इस्तेमाल होगा।
  • 2.5 किलो से ज्यादा बारूद अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे ऐसे कनस्टर में बंद करके रखा जाएगा।
  • उन पटाखों को नहीं बेचा जाएगा, जिसमें एंटीमनी, लीथियम, मरकरी, आर्सेनिक, लेड और स्ट्रोनीशियम क्रोमेट इस्तेमाल हुआ हो।

डीसीपी क्राइम ने दी जानकारी
वही इस मामले पर डीसीपी क्राइम आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि लाइसेंस के लिए आवेदनों की जांच की जा रही है। आवेदनकर्ता नियमों को पूरा करेगा उसको ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। अनुमति विस्फोटक से ज्यादा आतिशबाजी रखने वाले पर कार्रवाई की जाएगी।

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