जाजमऊ आगजनी मामले में कोर्ट ने चौथी फैसला टाल दिया। कोर्ट ने चार अप्रैल की तारीख दी है। इरफान सोलंकी का कहना है कि इंसाफ होकर रहेगा। इंसाफ में देरी हो सकती है।
इरफान सोलंकी का शायराना अंदाज : बोले- सच परेशान हो सकता है पराजित नहीं, जाजमऊ आगजनी मामले में चौथी बार टला फैसला
Mar 28, 2024 19:20
Mar 28, 2024 19:20
जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा का प्लाट है। नजीर फातिमा का परिवार प्लाट में ट्टर और छप्पर डालकर रहता है। नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक और उनके भाई प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे। बीते 7 नवंबर 2022 (सोमवार) को परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच विधायक और उनके भाई ने झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा किया था। इस मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत सभी आरोपी जेल में हैं। इरफान महाराजगंज जेल में बंद हैं।
इंसाफ होकर रहेगा
सपा विधायक इरफान सोलंकी एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी के बाद बाहर निकले तो उनके चेहरे पर खुशी के भाव थे। इरफान सोलंकी ने मीडिया कर्मियों से शायराना अंदाज में कहा कि इंसाफ होगा, भले ही देर लगे। सच परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। इरफान को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कानपुर कोर्ट से महाराजगंज ले जाया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में इरफान के परिजन, समर्थक और रिश्तेदार भी मौजूद थे।
4 अप्रैल को आएगा फैसला
वहीं, इरफान सोलंकी के वकील शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि आज माननीय न्यायल का फैसला आना था। लेकिन जजमेंट कागजात नहीं हो पाए थे। इस लिए अदालत फैसला टाल दिया, अगले महीने की चार की तारीख कोर्ट अपना सुनाएगी। उस दिन भी इरफान की पेशी होगी। जजमेंट तैयार नहीं होने की वजह से कोर्ट इससे पहले भी फैसला टाल चुकी है। इससे में कोई विशेष बात नहीं है।
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कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में सरकार ने इरफान उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ सजा बढ़वाने की अपील दायर की है। इसके साथ ही विशेष अदालत द्वारा षड़यंत्र से बरी किए जाने को लेकर चुनौती दी है। कोर्ट इसी मामले में 24 सितंबर को सुनवाई करेगी। और पढ़ें