Kannauj Rape Case: नवाब सिंह पर पॉक्सो कोर्ट ने तय किए आरोप, साक्ष्य मिटाने की धारा हटी, दुष्कर्म का चलेगा मुकदमा

नवाब सिंह पर पॉक्सो कोर्ट ने तय किए आरोप, साक्ष्य मिटाने की धारा हटी, दुष्कर्म का चलेगा मुकदमा
UPT | नवाब सिंह

Oct 29, 2024 09:44

कन्नौज में दुष्कर्म के आरोपी नवाब सिंह, नीलू यादव और पीड़िता की बुआ पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने नवाब सिंह पर लगी साक्ष्यों को मिटाने की धारा हटा दी है। इसके साथ ही नीलू यादव की गैंगस्टर एक्ट में जमानत अर्जी को विशेष न्यायधीश ने खारिज कर दी।

Oct 29, 2024 09:44

Short Highlights
  • पूर्व ब्लॉक प्रमुख नीलू यादव की गैंगस्टर मामले में जमानत अर्जी खारिज।
  • नवाब सिंह पर लगी साक्ष्य मिटाने की धारा हटाई है।
  • पीड़िता की बुआ और नीलू यादव पर साक्ष्य मिटाने के आरोप।
Kannauj News: यूपी के कन्नौज से पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह उनके भाई नीलू यादव और दुष्कर्म पीड़िता की बुआ पर पॉक्सो कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने नवाब सिंह पर साक्ष्य मिटाने के आरोप में कोई दम नहीं पाया गया। इसके बाद नवाब सिंह पर लगी साक्ष्य मिटाने की धारा हटा दी गई। जबकि नीलू यादव और पीड़िता की बुआ पर यह धारा लागू रहेगी। नवाब सिंह यादव पर दुष्कर्म का मुकदमा चलेगा।

पुलिस की चार्जशीट पर बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अभियोजन पक्ष को दुष्कर्म की धारा में मुक़दमें का ट्रायल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। नवाब सिंह पर साक्ष्य मिटाने की धारा 238 (बी) के तहत केस नहीं चलेगा। 

पीड़िता के कोर्ट में दर्ज होंगे बयान 
दुष्कर्म के मुख्य आरोपी नवाब सिंह, सह आरोपी नीलू यादव और पीड़िता की बुआ की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई। विशेष न्यायधीश (पॉक्सो कोर्ट) अलका यादव ने फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अब 12 नवंबर को पीड़िता की गवाही होगी। दुष्कर्म पीड़िता के बयान भी कोर्ट में दर्ज किए जाएंगे।

गैंगस्टर मामले में जमानत खारिज 
नाबालिग से दुष्कर्म में साक्ष्य मिटाने के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख विरपाल सिंह उर्फ नीलू यादव की गैंगस्टर मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि नीलू यादव की तरफ से विशेष न्यायधीश (गैंगस्टर एक्ट) नंद कुमार की कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

अभियोजन-बचाव पक्ष में बहस 
सोमवार को जमानत अर्जी पर अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच बहस हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि नीलू यादव पर पॉक्सो कोर्ट में साक्ष्य मिटाने की धाराओं में मुकदमा चल रहा है। इस लिए मूल मुक़दमें में जमानत नहीं दी सकती है। तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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