बर्रा विश्व बैंक कॉलोनी निवासी युवक ने 2008 में सर्वोदय नगर की रहने वाली युवती से शादी की थी। दोनों विश्वविद्यालय में एक ही क्लास में पढ़ाई कर रहे थे और वहां ही उनकी दोस्ती और प्रेम कहानी शुरू हुई। शादी के बाद पति ने पत्नी को बीएड कराया। पत्नी को इटावा के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी मिल गई और ...
Kanpur News : पत्नी को मिली सरकारी नौकरी, बेरोजगारी का ताना देकर पति को छोड़ा, कोर्ट ने एकतरफा तलाक को दी मंजूरी
Sep 04, 2024 11:45
Sep 04, 2024 11:45
दोनों ने 2008 में किया था प्रेम विवाह
युवक के वकील अनूप शुक्ला ने बताया कि बर्रा विश्व बैंक कॉलोनी निवासी युवक ने 2008 में सर्वोदय नगर की रहने वाली युवती से शादी की थी। दोनों विश्वविद्यालय में एक ही क्लास में पढ़ाई कर रहे थे और वहां ही उनकी दोस्ती और प्रेम कहानी शुरू हुई। शादी के बाद 2009-10 में पति ने पत्नी को बीएड की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया और उसकी पढ़ाई में मदद की। इस दौरान पति की मां की तबीयत बिगड़ गई, ऐसे में पत्नी ने बीमार सास का ख्याल नहीं किया।
इस तरह हुई अलगाव की शुरुआत
पत्नी ने बीमार सास का ख्याल नहीं रखा और अचानक मायके चली गई। इस स्थिति के बाद 2012 में पति-पत्नी के बीच मतभेद बढ़ने लगे और उन्होंने अलग रहना शुरू कर दिया। पति को बेरोजगारी का ताना देकर पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद 2015 में पत्नी को इटावा के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी मिल गई और वह छोटे बेटे के साथ वहीं बस गई।
बेरोजगारी का ताना देकर मारा पीटा
पत्नी के इटावा में बस जाने के बाद पति ने कई बार उसे मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार पत्नी ने उसे बेरोजगारी का ताना देकर भगा दिया। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर उसे मारा पीटा, गाली-गलौज की और जबरन बड़े बेटे को ले जाने की कोशिश की।
इन सब आरोपों के बीच पति ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी। इसके अतिरिक्त, उसने बड़े बेटे की अभिरक्षा के लिए गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन पत्नी कोर्ट में कभी भी उपस्थित नहीं हुई।
कोर्ट ने पति की तलाक की अर्जी स्वीकारी
कोर्ट ने पति की तलाक की अर्जी को स्वीकार करते हुए एकतरफा तलाक का आदेश दे दिया। अदालत ने यह भी कहा कि पत्नी द्वारा वैवाहिक संबंधों का पालन न करना, पति को अपमानित करना, छोटे बेटे से मिलने न देना और बिना किसी कारण पति को छोड़ना, सभी क्रूरता और प्रताड़ना के तहत आता है।
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