Kanpur News: शहर के जिम संचालकों को अब कराना होगा रजिस्ट्रेशन, अपनाने होंगे ये नियम.....

शहर के जिम संचालकों को अब कराना होगा रजिस्ट्रेशन, अपनाने होंगे ये नियम.....
UPT | प्रतीकात्मक फोटो

Nov 08, 2024 09:05

कानपुर में अब जिम के संचालन को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है।जिसके बाद अब जिम संचालन को लेकर संचालको को रजिस्ट्रेशन कराना होगा।बिना रजिस्ट्रेशन जिम चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

Nov 08, 2024 09:05

Kanpur News: कानपुर में चल रहे जिम संचालक को लेकर अब एक नया आदेश जारी किया गया है।अगर आप भी बिना रजिस्ट्रेशन के जिम संचालित कर रहे हैं तो अब जिम चलाना आसान नहीं होगा।नए डिप्टी डायरेक्टर ने इसको लेकर एक अब आदेश जारी किया है कि सभी जिमों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। जिनकी देखरेख और रजिस्ट्रेशन का प्रभारी उपक्रिड़ा अधिकारी को बनाया गया है। शासनादेश के मुताबिक तरण ताल का भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।

शहर के सभी जिमों का होगा रजिस्ट्रेशन
बता दे कि पिछले दिनों हुए एकता हत्याकांड और फिर उसके बाद फजलगंज स्थित जिम के जिम ट्रेनर द्वारा एक युवती से शारीरिक शोषण का मामला सामने आया था। दोनों घटनाओं के बाद अब प्रशासन सख्त हो गया है।शासनादेश के बावजूद भी कानपुर शहर में कई ऐसे जिम है जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है।वही जो कानपुर के सिविल लाइन स्थित ग्रीन पार्क में जिम का संचालन हो रहा है।उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था।यह वही जिम है जहां पर काम करने वाले जिम ट्रेनर विमल सोनी ने कारोबारी की पत्नी एकता गुप्ता की हत्या कर दी थी। हालांकि अब इन घटनाओं से सबक लेते हुए शहर के सभी जिम के रजिस्ट्रेशन को चेक किया जा रहा है। नए डिप्टी डायरेक्टर ने आदेश जारी करके सभी जिलों को रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिया है।जिम की देखरेख और रजिस्ट्रेशन का प्रभारी अधिकारी उपक्रिड़ा अधिकारी को बनाया गया है।शासनादेश के मुताबिक तरण ताल का भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।एक भी जिम और तरण ताल का रजिस्ट्रेशन ग्रीन पार्क में नहीं है।

हर साल जमा करना होंगे 15 हजार रुपये
उपनिदेशक खेल ने 2020 में आए शासनादेश का हवाला देते हुए जिले में संचालित हो रहे हैं सभी जिलों को खेल विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है।हर साल 15 हजार रुपये वार्षिक शुल्क भी देना होगा।रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी उपनिदेशक खेल ने उपक्रीड़ा अधिकारी अमित पाल को दी है।उनका सहयोग फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर स्टेनली ब्राउन करेंगे।अगर कोई जिम बिना खेल विभाग के अनुमति के चलेगा तो अब कार्रवाई होगी।

रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपनाने होंगे ये नियम
रजिस्ट्रेशन के दौरान सभी जिम संचालकों को जिम का पूरा नाम,संचालित जिम का पूरा विवरण,संचालक का नाम मोबाइल नंबर,जिम ट्रेनर का नाम पता आधार कार्ड मोबाइल नंबर और तकनीकी योग्यता बतानी होगी तभी रजिस्ट्रेशन होगा।

खेल उप निदेशक ने दी जानकारी

इस संबंध में खेल उपनिदेशक विजय कुमार ने बताया कि बिना खेल विभाग में रजिस्ट्रेशन कराए जिम नहीं चल सकते हैं।अगर कोई चला रहा है तो वह अवैध है। 2020 का शासनादेश है सभी जमों का रजिस्ट्रेशन होगा।इसका आदेश जारी कर दिया गया है।

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