कानपुर शहरवासियों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है।आगर आपको जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए परेशान होना पड़ता है तो ये खबर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।कानपुर नगर निगम ने इसको लेकर अब ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर : नगर निगम में घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन, करना होगा सिर्फ ये काम...
Nov 27, 2024 15:55
Nov 27, 2024 15:55
Kanpur News: कानपुर शहरवासियों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है।आगर आपको जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए परेशान होना पड़ता है तो ये खबर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।कानपुर नगर निगम ने इसको लेकर अब ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।अब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिये खुद ही ऑनलाइन कर सकेंगे। 21 दिन से पहले नगर निगम की वेबसाइट पर शिशु व मृत व्यक्ति की व पारिवारिक सूचना देनी होगी। इसके बाद ऑफलाइन कागजों को भी नगर निगम में जमा करना होगा।
इस बेबसाइट पर कर होगा आवेदन
बता दें कि नगर निगम में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नियमों में लगातार फेर बदल हो रहा है। शासन ने फर्जी प्रमाण पत्रों व जालसाजी रोकने के लिये अभी तक चार बार पोर्टल बदला है। इसमें से दो को तो पूरी तरह बंद भी कर दिया गया। एक बार फिर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिये 21 दिन पहले आवेदन करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। इस वेबसाइट https://dc.crsorgi.gov.in/crs/ पर आवेदक को 21 दिन के अंदर ऑनलाइन फार्म को फीड करना होगा। इस नियम से जहां एक ओर नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक प्रक्रिया से बचना होगा तो वहीं लोगों को भी घर बैठे आवेदन की सुविधा मिलेगी।
21 दिन के अंदर जरूर कर दें आवेदन
मौत या जन्म के 21 दिन के अंदर आवेदन जमा करने में ही समझदारी है। इस अंतराल के बाद आवेदन करने में डीएम की एनओसी व अन्य कागजों को पूरा करना जरूरी है। अगर मौत के एक साल बाद आवेदन कर रहे हैं तो मृत्यु प्रमाणपत्र में नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी जरूरी है।
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए करना होगा ये काम
घाट की रसीद, यदि घर में मृत्यु हुई है तो चिकित्सक की तरफ से अपने लेटरपैड पर की गई इसकी पुष्टि और उसी की तरफ से भरा गया फार्म-4 (क) अनिवार्य है। यदि मृतक का आधार कार्ड नहीं बना है तो आवेदक को हलफनामा देना पड़ेगा। घर में यदि एक साल पहले मृत्यु हुई है तो जांच के दौरान मृत्यु की पुष्टि के लिए पड़ोसी का आधार कार्ड और फोटो देनी होगी। इसी तरह जन्म प्रमाण पत्र के लिये भी आपको दौड़ना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि 21 दिनों के पहले ही आवेदन कर दिया जाये।
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