Kanpur News: रेप पीड़िता को 10 साल बाद मिला न्याय,कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा, दिया ये फैसला.......

रेप पीड़िता को 10 साल बाद मिला न्याय,कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा, दिया ये फैसला.......
UPT | प्रतीकात्मक फोटो

Oct 20, 2024 11:20

छात्रा के साथ हुए रेप के मामले में कोर्ट ने कल एक अहम फैसला सुनाया है। जिसमें आरोपी को कोर्ट ने दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। बीते 10 साल पहले बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा का पेपर था और वह बुआ के घर पर आई थी।इस दौरान सब्जी लेने जाने के दौरान दोषी ने पीड़िता को भरे बाजार कार में खींचकर बिठा लिया था और उसे नशीला पदार्थ सुंघा कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।

Oct 20, 2024 11:20

Kanpur News: छात्रा के साथ हुए रेप के मामले में कोर्ट ने कल एक अहम फैसला सुनाया है। जिसमें आरोपी को कोर्ट ने दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। बीते 10 साल पहले बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा का पेपर था और वह बुआ के घर पर आई थी।इस दौरान सब्जी लेने जाने के दौरान दोषी ने पीड़िता को भरे बाजार कार में खींचकर बिठा लिया था और उसे नशीला पदार्थ सुंघा कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था।

गाँव के लड़के ने छात्रा के साथ किया रेप
जानकारी के मुताबिक मूल रूप से हरदोई जिला निवासी बीए सेकंड ईयर की छात्रा वर्ष 2014 में नौबस्ता थाना क्षेत्र निवासी अपनी बुआ फूफा के घर परीक्षा देने आई हुई थी।पीड़िता के मुताबिक 30 मार्च 2014 को वह घर से कुछ दूर पर सब्जी लेने जा रही थी।इस दौरान सफेद रंग की उसके पास कार रुकी। जिसमे गांव का युवक प्रदीप उर्फ नन्हके और उसका चाचा रामदास बैठा हुआ था।आरोपी ने उसे कर में बहला फुसला कर बैठा लिया और नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया।पीड़िता का आरोप था कि नन्हके उस पर शादी का दबाव बना रहा था और मना करने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता के मुताबिक इस दौरान आरोपी नन्हके ने उसका करीब दो माह तक रेप किया। इसके बाद वह उसे कानपुर लेकर आया।जहां यशोदा नगर चौराहे पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण रेप समेत अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।

कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
इसके बाद कल एफटीसी 41 श्रद्धा त्रिपाठी की कोर्ट में मामला विचाराधीन था।इसके बाद एडीजीसी जितेंद्र पांडे ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से पीड़िता समेत 6 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे।जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी नन्हके को कल शनिवार को 10 साल की सजा सुनाई और 31 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी चाचा की मौत हो चुकी है।

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