कानपुर के थाना फजलगंज क्षेत्र में बीते तीन साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।जिसमे परिवार को तीन साल बाद न्याय मिला है।तिहरे हत्याकांड में पकड़े गए दोनों आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 80-80 हजार रुपये का जुर्माना लगया है।
तीन साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड में परिजनों को मिला न्याय : कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई सजा, दिया ये फैसला....
Nov 07, 2024 18:00
Nov 07, 2024 18:00
Kanpur News : कानपुर के थाना फजलगंज क्षेत्र में बीते तीन साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।जिसमे परिवार को तीन साल बाद न्याय मिला है।तिहरे हत्याकांड में पकड़े गए दोनों आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 80-80 हजार रुपये का जुर्माना लगया है।आरोपियों ने बड़ी ही बेरहमी से अपने ही मित्र की तरक्की को देखते हुए घर मे रूक कर रात में अपने दोस्त ,उसकी पत्नी और बेटे की निर्मम हत्या कर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल कड़ते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
2021 में हुआ था तिहरा हत्याकांड
बता दें कि फजलगंज चौराहा से गोविंदनगर जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित उंचवा मोहल्ला में परचून दुकानदार प्रेम किशोर, उनको पत्नी ललिता देवी और 12 साल के बेटे नैतिक की हत्या दो अक्टूबर 2021 को की गई थी। आरोपियों ने लोहे की रॉड और गला कस कर तीनो को मार दिया था।तिहरे हत्याकांड के बाद अगले दिन शहर में ये मामला चर्चा का विषय बन गया था।वही घटना को लेकर पुलिस के भी होश उड़ गए थे, हालांकि पुलिस ने 48 घंटे के अंदर घटना का खुलासा कर दिया था।
मृतक के दोस्तो ने ही दिया था घटना को अंजाम
पुलिस के मुताबिक इस तिहरे हत्याकांड में प्रेम किशोर के अजीज मित्र इटावा के बकेवर हरचंदीपुर निवासी गौरव शुक्ला उर्फ शिवम ने महेवा के राहत्पुर निवासी अपने दोस्त हिमांशु चौहान के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
जिसमें पुलिस ने बताया कि दोस्त की तरक्की देखकर गौरव ने हिमांशु के साथ मिलकर वारदात की योजना बनाई थी। ट्रेन छूटने का बहाना बनाकर दोनों मृतक के घर में एक रात रुके और तिहरे हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो गए थे। गुरुवार को कोर्ट ने मामले में दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 80-80 हजार रुपये प्रत्येक पर जुर्माना भी लगाया।वही फैसला आने के बाद प्रेम किशोर ने कोर्ट का अब्जर व्यक्त किया है।
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