बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर आंदोलन का एलान किया है।
69000 शिक्षक भर्ती : आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 25 जनवरी से फिर करेंगे आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की उठायेंगे मांग
Jan 20, 2025 16:54
Jan 20, 2025 16:54
सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप
अमरेंद्र पटेल ने का कहना है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार को तीन महीने के भीतर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया था। सरकार की लापरवाही के कारण अब तक इस आदेश का पालन नहीं हो सका और मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला गया। सर्वोच्च न्यायालय में भी सरकार की ओर से अपना पक्ष रखने में देरी की जा रही है। जिसकी वजह से यह मामला अब तक अटका हुआ है। पटेल ने कहा कि 25 जनवरी के आंदोलन के जरिए हम सरकार से यही मांग करेंगे कि वह सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई कराये और मामले को निस्तारित करें।
नौ सितंबर को हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई थी रोक
यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नौ सितंबर, 2024 को सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें नए सिरे से आरक्षण के प्रावधानों के तहत मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। इस मामले में दो पक्ष बन गए।चयनित अभ्यर्थी अपनी नौकरी जाने के डर से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अचयनित अभ्यर्थी नई मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी करने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर पूरे प्रदेश के जिलों में प्रदर्शन होने लगा। कई अभ्यर्थी को लखनऊ तक पहुंच गए और धरने पर बैठ गए थे।
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