यूपी में कर्मचारियों को तोहफा : रिटायरमेंट के बाद मिलेगा ज्यादा पैसा, योगी सरकार ने पुराना नियम बदला

रिटायरमेंट के बाद मिलेगा ज्यादा पैसा, योगी सरकार ने पुराना नियम बदला
UPT | सीएम योगी आदित्यनाथ

Jun 12, 2024 00:39

यूपी सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब कर्मचारियों को महज एक दिन पहले रिटायर होने के कारण वेतन वृद्धि का नुकसान नहीं होगा।

Jun 12, 2024 00:39

Lucknow News : यूपी सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब कर्मचारियों को महज एक दिन पहले रिटायर होने के कारण वेतन वृद्धि का नुकसान नहीं होगा। नोशनल वेतन वृद्धि को योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 1 जुलाई और 1 जनवरी को लागू होने पर उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना में इसे शामिल किया जाएगा।

ऐसे दूर हुई विसंगति
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1 जुलाई को कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि होती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों को 1 जुलाई या 1 जनवरी में से किसी एक तारीख को वेतन वृद्धि के लिए चुनने का विकल्प दिया गया है। कई कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो जाते हैं, जिससे वे 1 जुलाई या 1 जनवरी को होने वाली वेतन वृद्धि का लाभ नहीं ले पाते। अब कैबिनेट ने पेंशन नियमों में बदलाव कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी में एक दिन बाद होने वाली वेतन वृद्धि का लाभ भी शामिल होगा।

क्या है नोशनल वेतन वृद्धि
यदि किसी जूनियर का वेतन सीनियर से अधिक हो जाता है, तो उसे समायोजित करने की प्रक्रिया को नोशनल वेतन वृद्धि कहते हैं। हालांकि, कई बार जूनियर प्रमोशन पाकर सीनियर से आगे निकल जाता है। ऐसी स्थिति में सीनियर को भी प्रमोशन दिया जाता है, जिसे नोशनल प्रमोशन कहा जाता है। इस प्रमोशन के बाद बैकडेट से मिलने वाली वेतन वृद्धि को नोशनल वेतन वृद्धि कहते हैं। यह पदोन्नति और वेतन वृद्धि काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक होती है, जिससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के तुरंत बाद होने वाली वेतन वृद्धि का वास्तविक वित्तीय लाभ मिलता है।

अदालतों तक भी गया था मामला
मद्रास उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं में 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को आगामी वेतन वृद्धि देने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह के मामलों में एसएलपी खारिज की है और आदेश दिया है कि न्यायिक अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद पहली जनवरी या पहली जुलाई को होने वाली वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए।

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