रेरा ने मार्च 2023 में ही आवंटियों के नाम रजिस्ट्री करने और कब्जा देने में विलंब के लिए ब्याज देने के आदेश दिए थे, लेकिन प्रमोटर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अब तक इन आदेशों का पालन नहीं किया है।
यूपी रेरा से बड़ी खबर : प्रयागराज प्राधिकरण ने आवंटियों को घर नहीं दिए, कानूनी कार्रवाई का आदेश, पैसा ब्याज सहित वसूल होगा
May 24, 2024 18:27
May 24, 2024 18:27
प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने आदेशों का पालन नहीं किया
आपको बता दें कि रेरा ने मार्च 2023 में ही आवंटियों के नाम रजिस्ट्री करने और कब्जा देने में विलंब के लिए ब्याज देने के आदेश दिए थे, लेकिन प्रमोटर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अब तक इन आदेशों का पालन नहीं किया है। परियोजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र भी जनवरी 2024 में ही जारी हो चुका है। संजय भूसरेड्डी ने इस मामले में प्रमोटर की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए सभी 9 मामलों को रेरा के एडज्यूडिकेटिंग ऑफिसर के न्यायालय को संदर्भित कर दिया है। एडज्यूडिकेटिंग ऑफिसर जिला जज होते हैं और उन्हें रेरा के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आवंटियों की रजिस्ट्री और कब्जे की कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, रेरा ने सभी 9 मामलों में आवंटियों को वर्ष 2016 से एसबीआई एमसीएलआर + 1% की दर से ब्याज के भुगतान के लिए वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने के भी आदेश दिए हैं।
चेयरमैन ने कहा कि रेरा का आदेश होने और परियोजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र भी मिलने के बावजूद प्रमोटर द्वारा आवंटियों के नाम रजिस्ट्री न कराना आपत्तिजनक है और यह संबंधित विकास प्राधिकरण के लिए आर्थिक रूप से भी अलाभप्रद है। उन्होंने कहा कि सरकारी प्राधिकरणों को आगे आकर आवंटियों को उनके घरों के कब्जे की रजिस्ट्री करानी चाहिए। जितना विलंब होगा, कब्जे में विलंब के लिए ब्याज की राशि भी बढ़ती जाएगी। उन्होंने रेरा की भूमिका पर बल देते हुए कहा कि रेरा का कार्य रेरा अधिनियम के अनुसार आवंटियों को राहत प्रदान करना है। इस मामले में रेरा ने आवंटियों के हितों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए हैं।
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