वित्त विभाग ने शासनादेश जारी करते हुए कहा कि वेतनवृद्धि की व्यवस्था एक जनवरी 2006 से प्रभावी वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2008) की संस्तुतियों के क्रम में लागू की गई है।
योगी सरकार देगी कर्मचारियों को तोहफा : यूपी में 18 साल पहले रिटायर हो चुके लोगों को भी मिलेगा वेतनवृद्धि का लाभ
Jun 14, 2024 10:08
Jun 14, 2024 10:08
इन लोगों के मिलेगा इसका फायदा
गुरुवार को वित्त विभाग ने शासनादेश जारी करते हुए कहा कि वेतनवृद्धि की व्यवस्था एक जनवरी 2006 से प्रभावी वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2008) की संस्तुतियों के क्रम में लागू की गई है। इसलिए इस आदेश के दायरे में वे कर्मचारी भी आएंगे जो एक जुलाई 2006 के बाद से मिलेगा लेकिन केवल उन्हें जो शासनादेश जारी होने से पहले रिटायर हो चुके थे। साथ ही यह व्यवस्था एक जनवरी 2016 के बाद लेकिन शासनादेश जारी होने की तारीख से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगी संबंधित वर्ष की 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं और उनकी वेतनवृद्धि एक जुलाई और एक जनवरी को देय थी।
हाईकोर्ट ने भी दिए थे निर्देश
मद्रास, कर्नाटक और इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं में 30 जून को रिटायर कर्मचारियों को आगामी वेतनवृद्धि दिए जाने के आदेश दिए जा चुके हैं। ऐसे ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई बार एसएलपी खारिज की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश भी दिया था, जिसके तहत न्यायिक अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद पहली जनवरी या पहली जुलाई को होने वाले वेतनवृद्धि का लाभ देने का आदेश दिया गया था।
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