लखनऊ पीठ ने पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने रवि शुक्ला द्वारा दाखिल याचिका पर सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि...
बड़ी खबर : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निरस्त की पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती, शासन स्तर पर मानकों में बदलाव का अधिकार
Jan 09, 2025 10:02
Jan 09, 2025 10:02
भर्ती प्रक्रिया का इतिहास और विवाद
2022 में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 936 पुलिस रेडियो ऑपरेटर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। विज्ञापन में आवेदन के लिए डिप्लोमा धारकों को अर्ह माना गया था। लेकिन तत्कालीन चेयरमैन रेणुका मिश्रा के कार्यकाल में एक प्रस्ताव पारित किया गया। जिसमें डिग्री धारकों को भी इस पद के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी गई। इस संशोधन के बाद लगभग 80,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया और लगभग 40,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। लेकिन भर्ती बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन राजीव कृष्णा ने डिग्री धारकों की अर्हता को निरस्त कर दिया। इसके चलते डिग्री धारकों ने अदालत का रुख किया और हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
न्यायालय का फैसला और तर्क
याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि भर्ती प्रक्रिया में आर्हता मानकों में बदलाव नियमों के विरुद्ध था। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार का कोई भी संशोधन केवल शासन स्तर पर किया जा सकता है, न कि भर्ती बोर्ड के स्तर पर। इसी के तहत न्यायालय ने पूरे भर्ती अभियान को ही निरस्त कर दिया।
भर्ती बोर्ड की प्रतिक्रिया
भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजीव कृष्णा ने कहा कि अदालत में मामला लंबित होने के कारण परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया था। अब न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करना होगा। यह निर्णय हजारों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। जिन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन और परीक्षा में भाग लिया था।
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