लखनऊ में ऑटो-टेंपो और ई-रिक्शा चालक अब नहीं कर पाएंगे मनमानी : बिना लाइसेंस पकड़े जाने पर वाहन होगा नीलाम

बिना लाइसेंस पकड़े जाने पर वाहन होगा नीलाम
UPT | Auto Tempo E Rickshaw

Oct 21, 2024 13:33

उपविधि लागू होने के बाद अगर कोई चालक प्रतिबंधित मार्गों पर वाहन चलाता पाया गया या शराब पीकर वाहन चलाता हुआ पकड़ा गया, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन जब्त भी किया जा सकेगा। बिना लाइसेंस के पकड़े गए वाहनों पर 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। अगर जुर्माना 15 दिनों तक जमा नहीं हुआ, तो वाहन नीलाम कर दिया जाएगा।

Oct 21, 2024 13:33

Lucknow News : लखनऊ में ऑटो-टेंपो और ई-रिक्शा चालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए नगर निगम अब सख्त रवैया अपनाएगा। शहर में करीब एक लाख ऑटो-टेंपो और ई-रिक्शा संचालित होते हैं, जिन पर अब नगर निगम की नई उपविधि से कड़ी सख्ती करने की तैयारी है, जिसे मंगलवार को कार्यकारिणी की बैठक में हरी झंडी दी जाएगी। इस उपविधि के लागू होने से ऑटो-टेंपो और ई-रिक्शा चालकों का प्रतिबंधित मार्गों पर संचालन, शराब पीकर वाहन चलाने, मनमाना किराया वसूलने और यात्रियों से दुर्व्यवहार करने जैसी हरकतों पर रोक लगेगी।

तय स्थानों पर ही मिलेगी सवारी
नई उपविधि के तहत अब ऑटो-टेंपो और ई-रिक्शा चालकों को सिर्फ निर्धारित स्थानों से ही सवारी उठाने और उतारने की अनुमति होगी। साथ ही, यात्री सुविधाओं के लिए वाहन में उचित इंतजाम रखना अनिवार्य होगा। इससे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में सुधार होगा। नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में इस उपविधि को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।



उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना
उपविधि लागू होने के बाद अगर कोई चालक प्रतिबंधित मार्गों पर वाहन चलाता पाया गया या शराब पीकर वाहन चलाता हुआ पकड़ा गया, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन जब्त भी किया जा सकेगा। बिना लाइसेंस के पकड़े गए वाहनों पर 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। अगर जुर्माना 15 दिनों तक जमा नहीं हुआ, तो वाहन नीलाम कर दिया जाएगा। लाइसेंस नवीनीकरण के समय, भार वाहनों के चालकों को चिकित्सक से स्वस्थ होने का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

ऑटो-टेंपो स्टैंडों का होगा ठेके पर संचालन
नगर निगम शहर में ऑटो-टेंपो और ई-रिक्शा के लिए स्टैंड बनाएगा। बीते साल 45 स्टैंड और 27 ठहराव स्थलों को तय किया गया था। इनमें से 5 स्टैंडों का संचालन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऑटो-टेंपो एवं टैक्सी संयुक्त मोर्चा को सौंपा गया था। अब नई नीति के तहत इसे ठेके पर दिया जाएगा। स्टैंड शुल्क में भी बदलाव किए गए हैं। पहले प्रति टेंपो सालाना शुल्क 2000 रुपये था, जिसे अब 1000 और 800 रुपये कर दिया गया है।

सालाना लाइसेंस शुल्क में बदलाव
नई नियमावली में निजी ई-रिक्शा और टेंपो चालकों के लिए लाइसेंस शुल्क भी तय किए गए हैं। अब निजी ई-रिक्शा के लिए सालाना लाइसेंस शुल्क 800 रुपये, टेंपो चालकों के लिए 1000 और किराए पर दिए जाने वाले ई-रिक्शा के लिए 800 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। 31 मई तक लाइसेंस बनवाने पर 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी, जबकि उसके बाद 20 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।

नियमों के उल्लंघन पर सख्ती
अगर कोई चालक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। लगातार उल्लंघन करने पर प्रतिदिन 50 रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड भी लगाया जाएगा। साथ ही, बाहरी जिलों के ऑटो-टेंपो और ई-रिक्शा को लखनऊ में संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, चौराहों के 100 मीटर के दायरे में कोई वाहन खड़ा नहीं होगा, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।

संचालन समिति का गठन
ऑटो-टेंपो और ई-रिक्शा संचालन की निगरानी के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें अपर नगर आयुक्त, संभागीय परिवहन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त यातायात, डीएम द्वारा नामित एसडीएम, नगरीय सड़क परिवहन विभाग के अधिकारी, पार्किंग प्रभारी नगर निगम और यातायात विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह समिति शहर में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए कार्य करेगी।
 

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