यूपी सरकार का बड़ा फैसला : पेंशनर की मौत के बाद खाते से रकम निकाली तो होगी वसूली, शासन ने जारी किया आदेश

पेंशनर की मौत के बाद खाते से रकम निकाली तो होगी वसूली, शासन ने जारी किया आदेश
UPT | प्रतीकात्मक फोटो।

Jul 03, 2024 08:00

शासन ने पेंशन प्राधिकार पत्र में संशोधन किया है। इस संबंध में पेंशन निदेशालय को शासनादेश जारी किया गया है। कोषागार से पेंशन लेने वाले पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर साल में एक बार जीवित प्रमाणपत्र दाखिल करते हैं।

Jul 03, 2024 08:00

Lucknow News : यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। पेंशनरों की मौत के बाद उनके खाते से पेंशन की राशि निकालने पर शासन ने रोक लगा दी है। इसके बावजूद राशि निकालने पर जिलाधिकारी वसूली करेंगे। इस संबंध में पेंशनधारक व नॉमिनी से प्राधिकार पत्र के साथ अंडरटेकिंग भी ली जाएगी। इसके तहत शासनादेश जारी हो गया है। 

जानकारी के मुताबिक शासन ने पेंशन प्राधिकार पत्र में संशोधन किया है। इस संबंध में पेंशन निदेशालय को शासनादेश जारी किया गया है। कोषागार से पेंशन लेने वाले पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर साल में एक बार जीवित प्रमाणपत्र दाखिल करते हैं। इस प्रमाणपत्र की वैधता के बीच पेंशनर की मौत हो जाती है और इसकी सूचना कोषागार को नहीं दी जाती तो जीवित प्रमाणपत्र की वैधता अवधि तक उनके खाते में पेंशन जाती रहती है। पेंशन का अधिक भुगतान हो जाता है।

शासनादेश का मुताबिक पेंशनरों के परिजनों की जिम्मेदारी होगी कि वे पेंशनर की मौत की सूचना तत्काल कोषागार को दें। मौत की सूचना समय पर न देने की स्थिति पर खाते से रकम न निकालने के निर्देश दिए गए हैं। परिजन द्वारा ज्यादा पेंशन निकालने की स्थिति में उनका फर्ज होगा कि ज्यादा ली गई राशि का समायोजन कराएं। ऐसा न करने पर कोषागार को अधिकार होगा कि अधिक ली गई राशि की वसूली संबंधित जिले के डीएम के माध्यम से राजस्व वसूली की तरह की जाएगी। 

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