Lucknow News : मिलावटखोरों पर कोर्ट ने ठोंका 26.30 लाख का जुर्माना, 30 दिन में राशि न जमा करने पर जारी होगी आरसी

मिलावटखोरों पर कोर्ट ने ठोंका 26.30 लाख का जुर्माना, 30 दिन में राशि न जमा करने पर जारी होगी आरसी
UPT | मिलावटखोरों पर कोर्ट ने ठोंका 26.30 लाख का जुर्माना।

Nov 06, 2024 00:14

पर जिलाधिकारी नगर-पूर्वी व न्याय निर्णायक अधिकारी अमित कुमार ने 52 वादों पर फैसला सुनाते हुए मिलावटी सामान बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ 26.30 लाख का जुर्माना लगाया है।

Nov 06, 2024 00:14

Lucknow News : खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर शिकंजा कसा जा रहा है। मिलावट खोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन  (एफएसडीए) ने जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दायर किया था। अपर जिलाधिकारी नगर-पूर्वी व न्याय निर्णायक अधिकारी अमित कुमार ने 52 वादों पर फैसला सुनाते हुए मिलावटी सामान बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ 26.30 लाख का जुर्माना लगाया है।

2019 से 2024 के बीच दायर हुए मुकदमे
मिलावटखोरों के खिलाफ यह मुकदमे वर्ष 2019 से 2024 के बीच दायर हुए थे। केवल अक्टूबर महीने में ही 52 वादों में फैसला सुनाया गया है। जिसमें से कुछ मामलों में मिलावट खोरों पर बड़ा जुर्माना लगाया गया है। मिलावटखोरों को जुर्माना जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि में जुर्माना नहीं जमा किया तो इनके खिलाफ आरसी जारी हो जाएगी। इस कार्रवाई से मिलावटखों में खलबली मच गई है।

इन प्रतिष्ठानों पर लगा जुर्माना
  • कल्यापुर रिंग रोड​ स्थित मालयन इण्टरप्राइजेज  का मिक्स फ्रूट जैम घटिया, मिलावटी मिला और मिथ्याछाप था। इस पर एक लाख 15 हजार जुर्माना लगाया गया।
  • रकाबगंज में  नेहरू क्रासिंग स्थित अभिराज टेडर्स  का कोकोनट फ्लेक्स मिथ्या छाप मिला था। इस पर एक लाख 15 हजार जुर्माना लगा।
  • इन्दिरानगर में स्पेंसर्स रिटेल लिमिटेड सेक्टर 12 व अन्य की हनी स्मार्ट च्वाइस ब्रांड मिथ्याछाप मिली। इस पर 1 लाख 5 हजार लाख रुपए जुर्माना लगा।
  • काकोरी मलिहाबाद के हबीबपुर में श्रेतांक आर्गेनिक फूड्स रेस्टारेंट का पनीर घटिया मिला था, इस पर 75 हजार जुर्माना लगा।
  • चिनहट तिराहा स्थित सोनका गैलेक्सी टावर में स्वीट होम्स की काजू मिठाई मिथ्याछाप मिली, 55 हजार जुर्माना लगा।
  • राजाजीपुरम सी ब्लाक में ब्लूबेरी आइसक्रीम की ब्लूबेरी आइसक्रीम घटिया, मिलावटी तथा मिथ्याछाप मिली, 55 हजार जुर्माना लगाया गया।
  • कल्यापुर रिंग रोड पर हिमालयन इण्टरप्राइजेज में अमरूद का ड्रिंक मिथ्याछाप मिला, 60 हजार रुपए जुर्माना लगा।
  • बीकेटी में अल्लू नगर डिगुरिया स्थित श्री बालाजी राजू पेठा भण्डार का पेठा मिथ्याछाप मिला, 50 हजार का जुर्माना लगाया गया।
  • बी ब्लॉक इन्दिरा नगर में सुमन इण्टरप्राईजेज के यहां कुट्टू का आटा मिथ्याछाप मिला था। इस पर 90 हजार जुर्माना लगाया गया।
  • गोल्डन ट्यूलिप होटल स्टेशन रोड़ में आमचूर मिथ्या छाप मिला था। इस पर 80 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।
  • मोहनलालगंज में शांति भोग फूड प्रोडक्ट्स का रिफाइंड सोयाबीन तेल घटिया व मिलावटी मिला था। इस पर भी एक लाख 15 हजार रुपए जुर्माना लगा।
  • अर्जुनगंज सरसंवा में किराना ई टेडिंग प्रालि के यहां रिफाइंड पामोलिन तेल घटिया मिला। इस पर एक लाख 5000 रुपए जुर्माना लगा।

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