UP Government : यूपी में दिव्यांग कर्मचारियों को तबादले से राहत, पति-पत्नी की एक ही जिले में होगी तैनाती

यूपी में दिव्यांग कर्मचारियों को तबादले से राहत, पति-पत्नी की एक ही जिले में होगी तैनाती
UPT | UP Transfer Policy

Jun 16, 2024 23:38

प्रदेश की योगी सरकार ने नई स्थानांतरण नीति 2024-25 के तहत दिव्यांग कर्मचारियों को विशेष राहत दी है। इस नीति के तहत दिव्यांग दंपति को एक ही जनपद में तैनाती मिल सकेगी।

Jun 16, 2024 23:38

Short Highlights
  • गृह जनपद में मिल सकती है तैनाती 
  • दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने वालों को मनचाहा जिला 
  • दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को मिलेगा विकल्प
Lucknow News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार की नई स्थानांतरण नीति 2024-25 के तहत दिव्यांग कर्मचारी या जिनके परिवार के सदस्य 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता से प्रभावित हैं, अब सामान्य स्थानांतरण से मुक्त रहेंगे। इन कर्मचारियों का स्थानांतरण केवल गंभीर शिकायतों या विशेष परिस्थितियों में ही किया जाएगा। इसके अलावा, दिव्यांग कर्मचारी के अनुरोध पर और पद की उपलब्धता के आधार पर उन्हें उनके गृह जनपद में तैनात करने पर भी विचार किया जा सकता है। लोकसभा चुनावों के बाद पहली कैबिनेट बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई है।

दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को मिलेगा विकल्प
नई स्थानांतरण नीति के तहत विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। मंदित या चलन क्रिया से प्रभावित दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसे स्थान पर तैनात किया जाएगा, जहां चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके अलावा इसके अलावा चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा, शासकीय सेवा के दौरान मृत माता या पिता के अवयस्क बच्चों के पालन पोषण, देखभाल के आधार पर स्थान रिक्त होने या दूसरे अधिकारी या कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानांतरण या समायोजन किया जा सकेगा बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।

पति-पत्नी को एक ही जनपद में मिलेगी तैनाती
यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, तो उन्हें एक ही जनपद, नगर या स्थान पर उन्हें तैनात किया जा सकेगा। इसके अलावा 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह ग, घ कर्मचारियों को उनके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जाएगा, जबकि समूह क, ख के कर्मचारियों को इच्छित जनपद में तैनात करने पर विचार किया जाएगा। इसके पूर्व में उस मंडल या जनपद में उसकी तैनाती अवधि को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा प्रोन्नति, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में प्राप्त खाली पदों पर स्थानांतरण किए जा सकेंगे। यदि किसी कर्मचार को प्रोन्नति के बाद किसी अन्य स्थान पर खाली पदों के सापेक्ष नियुक्त किया जाता है तो इस प्रक्रिया को स्थानांतरण नीति से आच्छादित नहीं माना जाएगा तथा प्रोन्नति के बाद रिक्त पदों पर तैनाती, नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से की जाएगी। हालांकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार के स्थानांतरण पारदर्शी व वस्तुनिष्ठ सिद्धांत के अनुसार हो। 

आकांक्षी जनपदों और विकासखंडों का विशेष ध्यान
भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की आकांक्षी जिला योजना से संबंधित 8 जिले (चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहरपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, और बहराइच) और प्रदेश के घोषित 100 आकांक्षी विकासखंडों में सभी विभागों द्वारा सभी पदों पर तैनाती की जाएगी। इन जिलों, बुंदेलखंड के सभी जनपदों के साथ ही 34 जनपदों के 100 आकांक्षी विकास खंडों में तैनात कर्मचारियों को स्थानांतरण के बाद तब तक अवमुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उनके स्थान पर कोई दूसरा कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता। यह प्रतिबंध आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस एवं पीपीएस अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।  

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