पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने दुष्कर्म के मामले में गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
गायत्री प्रजापति को हाई कोर्ट से झटका : दुष्कर्म के मामले में नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज
Sep 20, 2024 13:58
Sep 20, 2024 13:58
उम्र कैद की सजा काट रहे गायत्री प्रजापति
दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीड ने आज फैसला सुनाया। अदालत ने दुराचार के मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद पिछले लगभग साढ़े सात साल से जेल में है।
ट्रायल कोर्ट के निर्णय को हाईकोर्ट में दी चुनौती
गायत्री प्रजापति और अन्य अभियुक्तों ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को हाई कोर्ट में अपील के माध्यम से चुनौती दी है। उनकी जमानत के लिए दायर प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने दस सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिसे आज दोपहर को सुनाया गया।
ये है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 18 फरवरी 2017 को गायत्री प्रसाद प्रजापति व अन्य छह अभियुक्तों के खिलाफ थाना गौतमपल्ली में सामूहिक दुष्कर्म, जानमाल की धमकी व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में पीड़िता ने गायत्री प्रजापति व उनके साथियों पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ भी सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। 18 जुलाई 2017 को पॉक्सो की विशेष अदालत ने इस मामले में गायत्री प्रजापति समेत सभी सात अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं आरोप तय किया था। 12 नवम्बर बर 2021 को सत्र अदालत ने गायत्री प्रजापति, आशीष शुक्ला व अशोक तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जबकि बाकी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। गायत्री प्रजापति 2017 से जेल में बंद हैं।
Also Read
20 Sep 2024 03:59 PM
आवास निगम की ओर से राजधानी लखनऊ में अयोध्या रोड पर पूर्वी विहार आवासीय योजना को विकसित करने की तैयारी की जा रही है। और पढ़ें