Hardoi News : जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर वर्कशॉप का किया गया आयोजन

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर वर्कशॉप का किया गया आयोजन
UPT | दीप प्रज्ज्वलित कर हुई कार्यक्रम की शुरुआत

Sep 02, 2024 01:41

हरदोई में आज रसखान प्रेक्षागृह में जनगणना कार्य को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जहां निदेशालय से आए सहायक...

Sep 02, 2024 01:41

Hardoi News : उत्तर प्रदेश के हरदोई में आज रसखान प्रेक्षागृह में जनगणना कार्य को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जहां निदेशालय से आए सहायक निदेशक कुमार सत्यम, सहायक निदेशक पुष्पा यादव व सांख्यिकीय अन्वेषक हिमानी ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण दिया।
 
21 दिनों तक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में नहीं देना होगा कोई शुल्क
प्रशिक्षण कार्यशाला का उदघाटन पीडी पीपी त्रिपाठी व अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। सहायक निदेशक कुमार सत्यम ने सीआरएस के संशोधित पोर्टल की सम्पूर्ण प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिन तक आवेदक को कोई भी विलम्ब शुल्क नहीं देना पड़ता है। अप्रूवल मिलने पर जारी होगा प्रमाण पत्र 31वें दिन से लेकर 1 साल तक आवेदन स्थानीय रजिस्ट्रार के पोर्टल से ग्रामीण क्षेत्र के मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों के मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पोर्टल पर आवेदन अग्रसारित होगा। जहां से अप्रूवल मिलने के बाद स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
 
अधिक पुरानी घटना पर एसडीएम का आदेश जरूरी 
1 वर्ष से अधिक पुरानी घटना के लिए एसडीएम के आदेश की आवश्यकता होगी। सहायक निदेशक पुष्पा यादव ने बताया कि संशोधित पोर्टल पर सूचनाडाटा की जानकारी भरना भी अनिवार्य कर दिया गया है। मृतक की शिक्षा और व्यवसाय आदि की जानकारी भी भरी जाएगी।
 
झंझट से बचना है तो घटना के 21 दिन का अंदर करें आवेदन
पीडी पीपी त्रिपाठी ने कहा कि जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में लोगों की सहायता करें। डीपीआरओ ने कहा कि घटना के 21 दिन के अंदर ही प्रमाण पत्र जारी करने का प्रयास करें, ताकि लम्बी प्रक्रिया का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी राम प्रकाश व जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार आदि उपस्थित रहे।

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