हरदोई में 8 नवम्बर तक निषेधाज्ञा लागू : भीड़ लगाने और प्रदर्शन पर प्रशासन ने रोक लगाई

भीड़ लगाने और प्रदर्शन पर प्रशासन ने रोक लगाई
UPT | निर्देशित करते हरदोई जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह

Oct 07, 2024 16:39

त्योहारों और परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए धारा 163 के अंतर्गत हरदोई में 3 अक्टूबर से 8 नवंबर 2024 तक तत्काल निषेधाज्ञा लागू की जा रही है। इस दौरान लोगों की भीड़ लगाने और प्रदर्शन पर प्रशासन ने रोक लगाई है। इसका पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Oct 07, 2024 16:39

Short Highlights
  • निषेधाज्ञा के दौरान सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक है
  • आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी

 

Hardoi News : हरदोई जिले में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जानकारी दी है कि इस माह 03 अक्टूबर 2024 से दुर्गा पूजा का पर्व प्रारंभ हो गया है तथा 11 अक्टूबर को महाअष्टमी, 12 को विजय दशमी, 31 अक्टूबर को दीपावली, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा तथा 3 नवंबर को भैया दूज जैसे पर्व मनाए जाएंगे, इसके साथ ही सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा की परीक्षा 27 अक्टूबर 2024 को दो पालियों में आयोजित की जाएगी।

धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि उपरोक्त त्योहारों एवं परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 163 के अन्तर्गत जनपद में  3 अक्टूबर से 8 नवम्बर 2024 तक तत्काल निषेधाज्ञा लागू की जाती है। 


 
सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक

उन्होंने कहा कि निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे तथा बिना अनुमति के कोई सार्वजनिक सभा, अभियान व जुलूस आदि आयोजित नहीं किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति अपने घर आदि पर ईंट-पत्थर जमा नहीं करेगा, सरकारी सम्पत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा तथा कोई पोस्टर व बैनर नहीं लगाए जाएंगे, कोई भी व्यक्ति लाठी, रॉड, भाला या अन्य आग्नेय शस्त्र लेकर नहीं चलेगा तथा कोई भी व्यक्ति किसी धर्म या समुदाय के प्रति अभद्र या भड़काऊ भाषण नहीं देगा।

आतिशबाजी पर सख्त पाबंदी
उन्होंने बताया कि त्योहारों पर आतिशबाजी का न तो अवैध निर्माण किया जाएगा, न ही परिवहन या बिक्री की जाएगी तथा त्योहारों के अवसर पर कोई भी व्यक्ति, दुकानदार व कम्पनी आदि निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर आतिशबाजी-पटाखों आदि का क्रय-विक्रय नहीं करेंगे।

उल्लंघन पर कार्रवाई
परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र की परिधि में आने वाली सभी फोटो स्टेट की दुकानें आदि बंद रहेंगी। परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस व अन्य संचार सामग्री ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि त्योहारों व परीक्षाओं के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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