तेजस एक्सप्रेस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बुरी खबर आई है। अब अगर तेजस एक्सप्रेस लेट होती है, तो यात्रियों को रिफंड नहीं मिलेगा। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने इस रिफंड नीति को समाप्त कर दिया है।
रेल यात्रियों को झटका : तेजस एक्सप्रेस में अब नहीं मिलेगी रिफंड की सुविधा, नई व्यवस्था में ये नियम लागू
Dec 29, 2024 01:21
Dec 29, 2024 01:21
- ट्रेन लेट होने पर कोई रिफंड नहीं
- एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी लागू
- 10 लाख रुपये की बीमा राशि की सुविधा
नई इंश्योरेंस पॉलिसी लागू
रिफंड नीति को समाप्त करने के बावजूद IRCTC ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी लागू की है। इसके तहत बीमा राशि में वृद्धि की गई है। अब यदि किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिजनों को 10 लाख रुपये की बीमा राशि दी जाएगी। इससे पहले यह राशि केवल 2 लाख रुपये थी। यात्रियों से बीमा के लिए 45 पैसे की अतिरिक्त राशि टिकट पर ली जाती है और यह सुविधा तीन बीमा कंपनियों के द्वारा प्रदान की जाती है।
तेजस एक्सप्रेस और रिफंड नीति
तेजस एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली के बीच चलती है और इसे IRCTC द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तेजस में रिफंड नीति के तहत पिछले कुछ समय में यात्रियों को कोहरे के कारण ट्रेन की देरी पर रिफंड दिया गया था। अब तक इस रिफंड नीति के तहत 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि यात्रियों को लौटाई जा चुकी है। हालांकि, अब रेलवे ने रिफंड की सुविधा को खत्म कर दिया है और इसके स्थान पर एक नई बीमा पॉलिसी को लागू किया है। आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि आईआरसीटीसी ने यात्रियों को तेजस ट्रेन के लेट होने पर मिलने वाले रिफंड को खत्म कर दिया है। हालांकि इसकी जगह यात्रियों को सहूलियत भी दी है। उनकी बीमा पॉलिसी में बदलाव कर दिया है।
नई पॉलिसी में 10 लाख का बीमा
IRCTC द्वारा लागू की गई नई इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत यात्रियों को दुर्घटना के मामले में अधिक बीमा राशि मिलेगी। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। वहीं, यदि यात्री को स्थायी शारीरिक विकार हो जाता है, तो उन्हें भी 10 लाख रुपये तक का बीमा लाभ मिलेगा। आंशिक शारीरिक विकार की स्थिति में 7.5 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा, यदि यात्री चोटिल होते हैं और अस्पताल में इलाज की आवश्यकता होती है, तो अस्पताल के खर्च के रूप में 2 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। दुर्घटना में शव को लाने-ले जाने के लिए भी 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इस नई पॉलिसी के तहत यात्रियों को पहले से अधिक सुरक्षा और सहायता मिल सकेगी।
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