बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में 7 वें आरोपी इसरार अहमद को गुरुवार को लखनऊ की विशेष CBI अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई , साथ ही उस पर 1.90 लाख का जुर्माना लगाया।
Raju Pal Murder Case : राजू पाल हत्याकांड के 7वें दोषी इसरार अहमद को भी उम्र कैद की सज़ा, सोमवार को किया था आत्मसमर्पण
Apr 04, 2024 18:55
Apr 04, 2024 18:55
सोमवार को किया था आत्मसमर्पण
हाई-प्रोफाइल राजू पाल हत्याकांड मामले में सातवें दोषी इसरार अहमद ने सोमवार को लखनऊ में विशेष सीबीआई अदालत के सामने आत्मसमर्पण किया था। विशेष सीबीआई अदालत ने 29 मार्च को इसरार अहमद समेत अन्य छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसरार फरार था इसलिए अदालत ने उसकी सजा की घोषणा नहीं की थी, लेकिन उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया था।
प्रयागराज में कई जगहों पर छापेमारी की
विशेष सीबीआई अदालत की अध्यक्षता कर रही अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कविता मिश्रा ने आबिद प्रधान, जावेद, रंजीत पाल, अब्दुल कवि, गुलहसन, मोहम्मद फरहान और इसरार अहमद को भारतीय दंड संहिता की 120बी (आपराधिक साजिश), 147 सहित विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने इसरार को पकड़ने के लिए प्रयागराज में कई जगहों पर छापेमारी की, लेकिन वह पकड़ से बाहर रहा।
यह था राजू पाल हत्याकांड
बता दें कि साल 2004 में राजू पाल बीएसपी के टिकट से विधायक चुने गए थे। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी और माफिया डॉन अतीक अहमद का भाई अशरफ हार गया था। अतीक अहमद के भाई अशरफ के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज में राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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लखनऊ: बसपा विधायक राजू पाल हत्या कांड मामले में 7 वें आरोपी इसरार अहमद को लखनऊ की विशेष CBI अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सज़ा साथ ही उसपर 1.90 लाख का लगाया जुर्माना। इस मामले में पहले ही 6 आरोपियों को CBI की विशेष अदालत द्वारा उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है।#Lucknow… pic.twitter.com/X39RJB35Fx
— Uttar Pradesh Times (@UPTimesLive) April 4, 2024
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