प्लॉट आवंटन घोटाले में बड़ा एक्शन : लखनऊ विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव समेत 4 को सजा

लखनऊ विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव समेत 4 को सजा
फ़ाइल फोटो | प्लॉट आवंटन घोटाले में बड़ा एक्शन

Jul 23, 2024 15:49

प्लॉट आवंटन घोटाला मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण के तत्कालीन संयुक्त सचिव समेत 4 लोगों को सजा सुनाई गई है। सीबीआई कोर्ट ने इस संबंध में सजा का एलान किया है।

Jul 23, 2024 15:49

Short Highlights
  • प्लॉट आवंटन घोटाले में बड़ा एक्शन
  • 2006 में सीबीआई ने दर्ज किया था केस
  • LDA के संयुक्त सचिव समेत 4 को सजा
Lucknow News : प्लॉट आवंटन घोटाला मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण के तत्कालीन संयुक्त सचिव समेत 4 लोगों को सजा सुनाई गई है। सीबीआई कोर्ट ने इस संबंध में सजा का एलान किया है। यह घोटाला 1987 से 1999 के बीच अंजाम दिया गया था। कोर्ट ने चारों दोषियों को 3 से 4 साल की सजा और 1.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

इन दोषियों को मिली सजा
मामले में जिन दोषियों को सजा मिली है, उसमें एलडीए के तत्कालीन संयुक्त सचिव आरएन सिंह भी शामिल हैं। आरएन सिंह को 3 साल के सश्रम कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। क्लर्क नारायण द्विवेदी को 4 साल के सश्रम कारावास और 60 हजार रुपये का जुर्माना, महेंद्र सिंह सेंगर को तीन साल का सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना और दिवाकर सिंह को तीन साल का सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

2006 में सीबीआई ने दर्ज किया था केस
आपको बता दें कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने इस संबंध में 28 फरवरी 2006 को केस दर्ज किया था। ये केस इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद दर्ज किया गया था। आरोप है कि दोषियों ने जानकीपुरम स्कीम के तहत 123 प्लॉट का आवंटन गैरकानूनी तरीके से किया। इसमें संयुक्त सचिव और डिप्टी सचिव रैंक के अधिकारी से लेकर हेट क्लर्क और अन्य क्लर्क भी शामिल थे। ये प्लॉट उन लोगों को अलॉट कर दिए गए थे, जिन्होंने या तो योजना के तहत पंजीकरण ही नहीं कराया था या फिर आवश्यक डिपॉजिट राशि जमा नहीं की थी।

7 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई थी चार्जशीट
सीबीआई ने इस मामले में जांच के बाद 6 फरवरी 2010 को 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि ट्रायल के बाद कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी माना और उन्हें सजा सुनाई। मामले की सुनवाई के दौरान दो आरोपियों की मौत के कारण उनके खिलाफ मुकदमा रद्द कर दिया गया, जबकि एक आरोपी को मामले में बरी कर दिया गया। मामले में घोटाले के आरोप लगने के बाद 2013 में एलडीए ने ये स्कीम रद्द कर दी थी।

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