उत्तर प्रदेश रेरा : QR कोड युक्त परियोजना पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति आवंटियों को उपलब्ध कराएं प्रोमोटर्स

QR कोड युक्त परियोजना पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति आवंटियों को उपलब्ध कराएं प्रोमोटर्स
UPT | उत्तर प्रदेश रेरा।

Mar 13, 2024 18:57

उत्तर प्रदेश रेरा द्वारा हाल में रियल इस्टेट परियोजना के पंजीकरण प्रमाण-पत्र के स्वरूप में बदलाव किया गया है। अब प्रमाण-पत्र सचिव रेरा के डिजिटल...

Mar 13, 2024 18:57

Lucknow News : उत्तर प्रदेश रेरा द्वारा हाल में रियल इस्टेट परियोजना के पंजीकरण प्रमाण-पत्र के स्वरूप में बदलाव किया गया है। अब प्रमाण-पत्र सचिव रेरा के डिजिटल सिग्नेचर से जारी हो रहे हैं और उनमें परियोजना का एक क्यू.आर. कोड (QR Code) भी डाला जा रहा है।

इस प्रमाण-पत्र में परियोजना से सम्बन्धित आवश्यक विवरण, जैसे कि परियोजना का नाम, प्रोमोटर का नाम, पंजीकरण का महीना तथा साल, परियोजना के प्रारम्भ तथा पूर्ण होने की तिथि सहित निर्माण अवधि तथा परियोजना तथा प्रोमोटर के अंकित पते प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रमाण-पत्र में रजिस्ट्रेशन की मुख्य शर्तें जैसे कि प्रोमोटर द्वारा आवंटियों से प्राप्त धनराशि का कम से कम 70 प्रतिशत और परियोजना के विकास के लिए बैंक से लिए गए ऋण (Bank Loan) की सम्पूर्ण धनराशि परियोजना के पृथक खाते में जमा की जाएगी। इसके साथ ही परियोजना के निर्माण और भूमि की लागत पर ही खर्च की जा सकेगी, अंकित किए गए हैं।

मोबाइल फोन से स्कैन किया जा सकता है
प्रोमोटर्स को निर्देश दिए हैं कि क्यू.आर. कोड से लैस मॉडर्न पंजीकरण प्रमाण-पत्र को बड़े आकार में प्रिन्ट करके अपने कार्यालय तथा परियोजना स्थल पर मार्केटिंग कार्यालय में किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करें। जिससे आवंटियों द्वारा दूर से ही देखा जा सके। आवंटियों द्वारा प्रमाण-पत्र के क्यू.आर. कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन किया जा सकता है। उ.प्र. रेरा के वेब पोर्टल पर परियोजना की भूमि, मानचित्र तथा अन्य स्वीकृतियों, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट जैसे समस्त विवरण देखे जा सकते हैं। 

संजय भूसरेड्डी ने दी जानकारी
संजय भूसरेड्डी अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा द्वारा जानकारी दी गयी कि उ.प्र. रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दी गयी। नई विशिष्टियों को होम बायर्स के सशक्तिकरण तथा सेक्टर में पारदर्शिता का माध्यम बनाना चाहता है। इसीलिए हमने प्रोमोटर्स को परामर्श दिया है कि वह इस क्यू.आर. कोड को अपनी वेबसाइट, समस्त विज्ञापनों, ब्रोशर्स, स्टैण्डीज़, होर्डिंग्स तथा सोशल मीडिया पेज पर प्रदर्शित करें। उ.प्र. रेरा रियल इस्टेट सेक्टर में प्रोमोटर्स की जिम्मेदारी तय करने, उनके व्यापार पद्धति में पारदर्शिता सुनिश्चित कराने, सेक्टर में मानकीकरण तथा उपभोक्ताओं के हितों एवं अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

क्या है खास
1. परियोजना पंजीकरण प्रमाण-पत्र के नए स्वरुप में अब क्यू.आर. कोड भी दिया जा रहा हैं, जिसे मोबाइल से स्कैन करके सीधे रेरा पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी देखी जा सकती है। 

2. पंजीकरण प्रमाण-पत्र में परियोजना तथा प्रोमोटर का नाम, पंजीकरण का महीना तथा साल, परियोजना के प्रारम्भ तथा पूर्ण होने की तिथि सहित निर्माण अवधि तथा परियोजना तथा प्रोमोटर के पते देखे जा सकते हैं।

3. क्यू. आर. कोड से लैस मॉडर्न पंजीकरण प्रमाण-पत्र को प्रोमोटर के कार्पोरेट कार्यालय तथा परियोजना के साइट कार्यालय में प्रदर्शित करना अनिवार्य। 

4. वेबसाइट तथा विज्ञापनों में क्यू.आर. कोड होने से घर खरीदारों को रेरा पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकेगी। 

 

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