यूपी में परिवहन विभाग की नई पहल : फिर शुरू होगी एकमुश्त समाधान योजना, किश्तों में जमा कर सकेंगे वाहनों का बकाया टैक्स

फिर शुरू होगी एकमुश्त समाधान योजना, किश्तों में जमा कर सकेंगे वाहनों का बकाया टैक्स
UPT | यूपी परिवहन आयुक्त कार्यालय

Nov 05, 2024 14:07

पिछली बार जब यह योजना लागू की गई थी, तो इसमें टैक्स बकाएदारों को 100 प्रतिशत जुर्माने की छूट दी गई थी, जिसके चलते कई वाहन स्वामियों ने इसका लाभ उठाया...

Nov 05, 2024 14:07

Short Highlights
  • योगी सरकार का बड़ा तोहफा
  • वाहन टैक्स में मिलेगी बड़ी छूट
  • यूपी में जल्द शुरू होगी नई समाधान योजना
Lucknow News : उत्तर प्रदेश के वाहन स्वामियों के लिए योगी सरकार एक नई राहत योजना लेकर आ रही है, जिसे एकमुश्त समाधान योजना (OTS) कहा जाता है। यह योजना विशेष रूप से उन वाहन स्वामियों के लिए है, जिनके ऊपर टैक्स बकाया है। पिछली बार जब यह योजना लागू की गई थी, तो इसमें टैक्स बकाएदारों को 100 प्रतिशत जुर्माने की छूट दी गई थी, जिसके चलते कई वाहन स्वामियों ने इसका लाभ उठाया। अब सरकार ने एक बार फिर से इस योजना को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि वाहन स्वामी अपने बकाए टैक्स को बिना जुर्माने के जमा कर सकें।

शासन से मिली मंजूरी
परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस बार भी एकमुश्त समाधान योजना की शुरुआत की जा रही है। परिवहन विभाग के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। जल्द ही ओटीएस योजना की तिथि घोषित की जाएगी। इस योजना के तहत वाहन स्वामियों को टैक्स भुगतान पर बड़ी राहत मिलेगी, खासकर जुर्माने में छूट मिलने से वे आसानी से अपना बकाया टैक्स जमा कर सकेंगे। विभाग को उम्मीद है कि इस बार भी पहले की तरह बड़ी संख्या में वाहन स्वामी इसका लाभ उठाएंगे।

पहले भी लागू की जा चुकी है ये योजना
गौरतलब है कि जुलाई 2022 में परिवहन विभाग ने पहली बार एकमुश्त समाधान योजना लागू की थी। इस योजना के तहत वाहन स्वामियों को 1000 रुपये जमा कर पंजीकरण कराना होता था, जिसके बाद वे 1 अप्रैल 2020 या उससे पहले पंजीकृत वाहनों के बकाए टैक्स पर 100 फीसदी जुर्माने में छूट पा सकते थे। इसके अलावा, बकाया टैक्स की पहली किश्त 21 दिनों में 50 फीसदी जमा करनी होती थी, दूसरी किश्त 28 दिनों में 25 प्रतिशत और तीसरी किश्त 35 दिनों में 25 प्रतिशत जमा करनी होती थी। वाहन स्वामी 30 दिनों के अंदर एकमुश्त भी पूरी राशि जमा कर सकते थे। हालांकि, समय पर भुगतान न करने पर प्रतिदिन 50 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।



100 प्रतिशत मिलेगी छूट
इस बार की योजना में भी ऐसी ही सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें बकायेदारों को समय पर टैक्स जमा करने पर जुर्माने में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। परिवहन विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कई वाहन स्वामी हैं जिन्होंने टैक्स भुगतान के लिए बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद भुगतान नहीं किया। एकमुश्त समाधान योजना के जरिए इन बकायेदारों को अब बिना जुर्माना चुकाए अपना बकाया टैक्स चुकाने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें काफी राहत मिलेगी।

टैक्स संग्रहण में सुधार की उम्मीद
परिवहन विभाग का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से टैक्स बकाएदारों को प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपनी लंबित बकाया राशि समय पर चुकाएं और विभाग को राजस्व प्राप्त हो सके। इससे न केवल राज्य सरकार को वित्तीय मदद मिलेगी, बल्कि वाहन स्वामी भी बिना अतिरिक्त भार के अपना टैक्स भुगतान कर सकेंगे। इस तरह की योजनाओं से टैक्स संग्रहण में भी सुधार की उम्मीद है, जो राज्य के विकास में सहायक साबित हो सकता है।

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