अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग ने उनकी छह बेनामी संपत्तियों को स्थायी रूप से सरकारी घोषित कर दिया है। इन संपत्तियों का बाजार मूल्य 6.35 करोड़...
आयकर विभाग की कार्रवाई : माफिया अतीक अहमद की 6 बेनामी संपत्तियां हुईं सरकारी, बाजार मूल्य 6.35 करोड़ रुपये
![माफिया अतीक अहमद की 6 बेनामी संपत्तियां हुईं सरकारी, बाजार मूल्य 6.35 करोड़ रुपये](https://image.uttarpradeshtimes.com/12-19942.png)
Jan 10, 2025 10:36
Jan 10, 2025 10:36
बेनामी संपत्ति का खुलासा
आयकर विभाग को जांच के दौरान पता चला कि अतीक अहमद ने अपने गुर्गे मोहम्मद अशरफ उर्फ लल्ला के नौकर सूरजपाल के नाम पर ये संपत्तियां खरीदी थीं। सूरजपाल जो कि एक बीपीएल कार्डधारक और चौकीदार है, उसके नाम पर इन संपत्तियों को पंजीकृत किया गया था। जांच में खुलासा हुआ कि वर्ष 2018 से पहले सूरजपाल के नाम से कई अन्य संपत्तियां भी खरीदी गई थीं। इन संपत्तियों की खरीद-फरोख्त में 80 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ था। आश्चर्यजनक रूप से इतनी संपत्तियों का मालिक होने के बावजूद सूरजपाल ने कभी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया।
विभाग की कार्रवाई
आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति निषेध इकाई लखनऊ ने इन संपत्तियों की जांच के बाद 2023 में प्रयागराज स्थित छह संपत्तियों को जब्त कर लिया था। जांच में यह भी सामने आया कि सूरजपाल 2018 तक अपनी 11 संपत्तियां बेच चुका था। विभाग ने अतीक अहमद के भाई मोहम्मद अशरफ और सूरजपाल को कई बार नोटिस देकर तलब किया, लेकिन अशरफ जेल में होने की वजह से पेश नहीं हो सका। सूरजपाल ने भी नोटिस का जवाब देने में कोई रुचि नहीं दिखाई।
जब्त की गई संपत्तियां
विभाग ने प्रयागराज में बेनीगंज दरियाबाद स्थित तीन संपत्तियों को जब्त किया था। इसी तरह गौसपुर सदर के दो भूखंड और बजहा सदर की एक भूखंड को जब्त किया था। पता चला कि इन्हें खरीदने के लिए 2.38 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
100 बीघा जमीन का बड़ा घोटाला
जांच में यह भी पता चला कि अतीक अहमद ने सूरजपाल के नाम पर प्रयागराज और आसपास के इलाकों में करीब 100 बीघा जमीन खरीदी थी। इन जमीनों का कुल बाजार मूल्य 80 करोड़ रुपये से अधिक है। यह संपत्ति घोटाला माफिया के काले साम्राज्य की गहराई को उजागर करता है।
निर्णायक प्राधिकारी का आदेश
नई दिल्ली स्थित निर्णायक प्राधिकारी ने आयकर विभाग की कार्रवाई को सही ठहराते हुए जब्त की गई संपत्तियों को स्थायी रूप से सरकारी घोषित कर दिया। यह फैसला माफिया की बेनामी संपत्तियों पर सरकारी शिकंजे को और मजबूत करता है।
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