शिक्षक भर्ती मामले में सरकार अपनाए ईमानदार रुख : मायावती बोलीं- आरक्षित अभ्यर्थियों को मिले संवैधानिक हक

मायावती बोलीं- आरक्षित अभ्यर्थियों को मिले संवैधानिक हक
UPT | Mayawati

Sep 10, 2024 08:43

मायावती ने कहा कि यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए।

Sep 10, 2024 08:43

Lucknow News : प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के बाद सियासत और गरमा गई है। सरकार के सहयोगी दल जहां उसे नसीहत दे रहे हैं। वहीं विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमलावर है और उसकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। समाजवादी पार्टी के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार पर कटाक्ष किया है।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ नहीं हो नाइंसाफी
मायावती ने मंगलवार को अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। साथ ही, सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए, ताकि इनके साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो।

अखिलेश यादव ने लगाया दोहरा खेल खेलने का आरोप
इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार नौकरी देने वाली सरकार नहीं है। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार दोहरा खेल न खेले। इस दोहरी सियासत से दोनों पक्ष के अभ्यर्थियों को ठगने और सामाजिक, आर्थिक व मानसिक रूप से ठेस पहुंचाने का काम भाजपा सरकार न करे।

अनुप्रिया पटेल ने दी सबको स्वीकार्य विकल्प लागू करने की नसीहत 
वहीं एनडीए के सहयोगी अपना दल (एस) की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 69000 शिक्षक भर्ती मामले में उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर अस्थाई रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है तथा अगली सुनवाई में दोनों पक्षों से मामले के संबंध में अपनी अपनी दलील पेश करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया से अलग उत्तर प्रदेश सरकार को राजनीतिक रूप से तमाम उपलब्ध विकल्पों में से सब को स्वीकार्य एक ऐसा विकल्प लागू करना चाहिए जिससे किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो। और हां, 69000 शिक्षक भर्ती में अन्याय का शिकार हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी निराश न हों। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के विस्तृत अध्ययन के लिए सिर्फ अस्थाई रोक लगाया है।
 

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