मंत्री नंदी ने विधानसभा में यूपी नोडल निवेश क्षेत्र विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक-2024 पेश किया : मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निर्माण बोर्ड का गठन होगा, उद्योगों पर केंद्रित विशेष क्लस्टर बनेंगे

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निर्माण बोर्ड का गठन होगा, उद्योगों पर केंद्रित विशेष क्लस्टर बनेंगे
UPT | औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी।

Jul 30, 2024 19:05

नंदी ने बताया कि निर्माण बोर्ड का गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा, जिसमें औद्योगिक विकास मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। इसके अतिरिक्त, आईआईडीसी की अध्यक्षता में एक निर्माण क्षेत्र समिति का गठन किया जाएगा, जो निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान को अनुमोदित करेगी।

Jul 30, 2024 19:05

Short Highlights
  • राज्य में चार विशेष निवेश क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, पश्चिमी यूपी में अलीगढ़ को चुना गया है
  • मध्य यूपी एसआईआर के रूप में उन्नाव और पूर्वी यूपी में प्रयागराज और चित्रकूट को लिया गया
  • बुंदेलखंड एसआईआर के तौर पर झांसी जिले का चुनाव किया गया है, उद्योग मंत्री ने यह जानकारी दी
Lucknow News : मंगलवार को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने राज्य में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विधानसभा में ‘यूपी नोडल निवेश क्षेत्र विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक-2024’ पेश किया। उन्होंने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य राज्य को एक बड़े पैमाने पर निर्यात-उन्मुख क्लस्टर के रूप में स्थापित करना है, जो निवेश आकर्षित करे, निवेशकों के बीच राज्य को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करे और रोजगार सृजन और अन्य संबद्ध लाभों के माध्यम से तेज आर्थिक विकास सुनिश्चित करे। 

नंदी ने बताया कि निर्माण बोर्ड का गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा, जिसमें औद्योगिक विकास मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। इसके अतिरिक्त, आईआईडीसी की अध्यक्षता में एक निर्माण क्षेत्र समिति का गठन किया जाएगा, जो निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान को अनुमोदित करेगी। निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण में सरकार द्वारा नियुक्त एक सीईओ और कम से कम दो एसीईओ, उद्योग विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, अन्य विभागों के संबंधित सदस्य और आवश्यकतानुसार अन्य सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य शामिल होंगे। निर्माण क्षेत्र स्थानीय अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा। इन क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

निर्माण क्षेत्रों की स्थापना करके, राज्य में विशिष्ट उद्योगों और क्षेत्रों पर केंद्रित विशेष क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इससे उत्पादकता, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। ये क्लस्टर घरेलू और विदेशी निवेश के साथ-साथ कुशल प्रतिभा को भी आकर्षित करेंगे। यह संसाधनों और विशेषज्ञता का एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा जो व्यवसाय वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल होगा। राज्य सरकार प्रत्येक निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा स्थापित किए जाने वाले रिवॉल्विंग फंड के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक योगदान देगी। निर्माण क्षेत्रों के भीतर निर्यात-उन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देने से न केवल रोजगार सृजित होगा बल्कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि होगी। यह राज्य को वैश्विक बाजार में एक प्रमुख हितधारक बनने में मदद करेगा और उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

इसके माध्यम से, राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश क्षेत्रों की स्थापना, संचालन, विनियमन और प्रबंधन किया जाएगा। यह औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देगा, वैश्विक निवेशकों से नए निवेश को आकर्षित करेगा और व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित करेगा। राज्य भर में संतुलित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए, चार विशेष निवेश क्षेत्र विकसित किए जाएंगे: पश्चिमी यूपी एसआईआर-अलीगढ़, मध्य यूपी एसआईआर-उन्नाव, पूर्वी यूपी एसआईआर-प्रयागराज और चित्रकूट, बुंदेलखंड एसआईआर-झांसी।
 

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