नगर निगम ने ऑटो, टैंपो, और ई-रिक्शा के संचालन के लिए नई नियमावली को भी मंजूरी दे दी है। यह नियमावली विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीन महीनों के भीतर लागू हो जाएगी। स्टैंड संचालन के लिए पहले से लागू शुल्क वसूली के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है। नई नियमावली के तहत स्टैंड संचालन का काम अब ठेके पर दिया जाएगा।
Lucknow News : संपत्ति नामांतरण शुल्क में भारी कटौती, नगर निगम ने दी मंजूरी-आज से लागू हुई नई दरें
Oct 23, 2024 09:44
Oct 23, 2024 09:44
पुराने आवेदकों को भी मिलेगा फायदा
शुल्क में की गई इस कटौती का लाभ उन आवेदकों को भी मिलेगा, जिन्होंने पहले ही आवेदन किया है, लेकिन अभी तक शुल्क का भुगतान नहीं किया है। ऐसे 500 से अधिक आवेदक हैं जो अब कम दरों का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही शुल्क जमा कर दिया है, उन्हें वापस पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यह नई दरें आज से प्रभावी हुई हैं।
पहले की तुलना में कम दरें
पुरानी व्यवस्था के तहत नगर निगम संपत्ति की कीमत का 1 प्रतिशत शुल्क लेता था। उदाहरण के लिए, 60 लाख रुपये की संपत्ति पर 60 हजार रुपये शुल्क देना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत अब नामांतरण शुल्क अधिकतम 10 हजार रुपये तक कर दिया गया है। यह कदम संपत्ति धारकों को बड़ी राहत प्रदान करेगा, खासकर उन लोगों को जिनकी संपत्ति का मूल्य अधिक है।
नामांतरण शुल्क के स्लैब की नई संरचना
संपत्ति के मूल्य के आधार पर नामांतरण शुल्क को चार प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है।
- 5 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 3,500 रुपये
- 5 लाख से 10 लाख रुपये तक 5,500 रुपये
- 10 लाख से 20 लाख रुपये तक 7,500 रुपये
- 20 लाख से 30 लाख रुपये तक 9,500 रुपये
- 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति पर अधिकतम 10,000 रुपये का नामांतरण शुल्क होगा।
रक्त संबंध, वसीयत, पारिवारिक समझौता, या बंटवारा के मामलों में नामांतरण शुल्क केवल 5,000 रुपये होगा। यह उन परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी, जो पारिवारिक विवादों या वसीयत के मामलों में उलझे हुए हैं।
ऑटो, टैंपो और ई-रिक्शा के लिए नए नियम
नगर निगम ने ऑटो, टैंपो, और ई-रिक्शा के संचालन के लिए नई नियमावली को भी मंजूरी दे दी है। यह नियमावली विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीन महीनों के भीतर लागू हो जाएगी। स्टैंड संचालन के लिए पहले से लागू शुल्क वसूली के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है। नई नियमावली के तहत स्टैंड संचालन का काम अब ठेके पर दिया जाएगा।
लाइसेंस शुल्क में भी बदलाव
निजी और किराए पर चलने वाले वाहनों के लिए लाइसेंस शुल्क में भी बदलाव किया गया है। नए शुल्क इस प्रकार हैं:
- निजी ई-रिक्शा (5 सवारी) के लिए 800 रुपये
- ई-रिक्शा भार वाहन के लिए 800 रुपये
- ई-रिक्शा चालक के लिए 200 रुपये
- 6 सवारी वाले टैंपो के लिए 1,000 रुपये
नगर निगम ने घरों में बने सीवर टैंकों को सीवर लाइन से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा न करने पर भवन स्वामियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार पकड़ने पर 200 रुपये, दूसरी बार 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। अगर तीसरी बार भी सीवर लाइन से कनेक्शन नहीं किया जाता है, तो 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
टैंक सफाई के लिए भी नए निर्देश
निजी ऑपरेटरों द्वारा टैंक सफाई के काम को अब नगर निगम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा। नगर निगम सीमा के भीतर विभिन्न दूरी के लिए सफाई शुल्क भी निर्धारित किया गया है:
- 10 किमी से कम के लिए 1,200 रुपये
- 10 से 15 किमी के लिए 1,300 रुपये
- 15 से 20 किमी के लिए 1,400 रुपये
- 20 किमी से अधिक के लिए 1,600 रुपये
नगर निगम ने शहर के हर वार्ड में वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव पास किया है, जिसमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। गोमती नगर में आईजीपी चौराहे के पास मॉडल वेंडिंग जोन का शुभारंभ इसी महीने किया जाएगा। महापौर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि पटरी दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए वेंडिंग जोन में स्थानांतरित करना बेहद आवश्यक है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- बांग्लादेशी कूड़ा कलेक्शन कर्मियों को 15 नवंबर तक हटाने का फैसला।
- नगर निगम के नए मुख्यालय का निर्माण इसी महीने से शुरू होगा।
- सीएम ग्रिड योजना के तहत 186 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली सात सड़कों का निर्माण जल्द शुरू होगा।
- दीपावली से पहले नगर निगम कर्मचारियों को वेतन का वितरण किया जाएगा।
- गुलाला घाट पर अंतिम संस्कार कार्य के लिए रेट सार्वजनिक किए जाएंगे और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाए जाएंगे।
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