प्रसव के दौरान लापरवाही के चलते हुए जच्चा की मौत के मामले में आरोपी ओम गंगोत्री हॉस्पिटल के संचालक व डॉक्टर को दोषी पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्रवाई करते हुए अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
Raebareli News : निजी अस्पताल का लाइसेंस किया निरस्त, प्रसूता की मौत का पाया गया दोषी
Sep 22, 2024 10:50
Sep 22, 2024 10:50
शासन के निर्देश पर सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने जांच टीम गठित की थी। एसीएमओ डॉक्टर अरविंद कुमार की टीम ने जांच कर सीएमओ को रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर ओम गंगोत्री हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित किया गया है। वहीं जानकारी मिली है कि अभी तक अस्पताल संचालक, डॉक्टर व आशा बहु को पुलिस की पकड़ से दूर हैं। मामला डीह थाना क्षेत्र के मटियारी चौराहे पर स्थित ओम गंगोत्री हॉस्पिटल का है।
पत्नी को डिलीवरी के लिए गंगोत्री हॉस्पिटल ले गया था
गौरतलब है कि पीड़ित अनिल कुमार पुत्र रामलखन निवासी ग्राम बीरपुर मजरे बरावां पोस्ट परशदेपुर ने बताया कि वह गर्भवती पत्नी मंजू देवी की डिलीवरी सुरक्षित तरीके से हो जाए, इसके लिए परेशान था। उसने गांव की आशा बहु को बुला करके दिखवाया तो उन्होंने बोला गंगोत्री हॉस्पिटल ले चल के दिखा दो। जिसके बाद वह पत्नी को गंगोत्री हॉस्पिटल (परशदेपुर) ले गया। वहां डॉक्टर ने देखने के बाद जांच करके बताया डिलीवरी नार्मल हो जाएगी। कुछ समय बीतने के बाद डॉक्टर दबाव बनाते हुए बोले कि ऑपरेशन करने से जज्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। जिसके लिए 25 हजार रुपये जमा करना पड़ेगा। पीड़ित के पास 15 हजार रुपये ही थे जिसको उसने जमा कर दिया।
ऑपरेशन के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ी
पीड़ित ने डॉक्टर से बोला कि शेष पैसे सुबह जमा कर देगा। इसके बाद ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। ऑपरेशन के बाद संजू देवी की हालत गंभीर होती चली गयी। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे पत्नी को लखनऊ ले जाने के लिए बोला। उन्होंने अपने माध्यम से उसे लखनऊ भिजवाया। लखनऊ में डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करते समय प्रसूता के पेशाब की नली को ब्लॉक कर दिया गया था। पेशाब की नली ब्लॉक हो जाने के कारण शरीर में इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल गया है, जिससे महिला की जान बचाना बेहद मुश्किल है। लखनऊ में कुछ दिन इलाज के बाद पीड़ित महिला की पत्नी संजू देवी की मृत्यु हो गई।
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