Lucknow Love Jihad : भगा ले जाकर लूट ली किशोरी की अस्मत, चारबाग में छोड़कर हुआ फरार, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

भगा ले जाकर लूट ली किशोरी की अस्मत, चारबाग में छोड़कर हुआ फरार, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे
UPT | नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार।

Nov 26, 2024 18:12

नाका थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।

Nov 26, 2024 18:12

Lucknow News : नाका थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पहले किशोरी को लखनऊ से वाराणसी लेकर गया। वहां होटल में दुष्कर्म किया। उसके बाद सूरत ले गया। पुलिस का शिकंजा कसने पर चारबाग स्टेशन छोड़कर भाग गया।

पीड़ित किशोरी कक्षा आठ की छात्रा
अपर पुलिस उप आयुक्त (एडीसीपी) मरीषा सिंह ने बताया कि आरोपी आमिर 18 नवंम्बर को कक्षा आठ में पढ़ने वाली किशोरी को भगा ले गया था। उसने अपनी पहचान छिपाकर हिन्दू लड़की को प्यार में फंसाया। पीड़ित किशोरी के भाई ने आरोपी के खिलाफ उसी दिन एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोपी पारा में रहता था। फिर बाजारखाला में रहने लगा। सविंलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन सूरत में मिलने पर एक टीम भेजी गई। इस बीच आमिर 24 नवंबर को किशोरी को लखनऊ छोड़ने आया था। 



आरोपी ऐशबाग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार
एडीसीपी ने बताया कि पुलिस के डर से आरोपी चारबाग से पहले ही ट्रेन से उतर गया। किशोरी को बरामद कर उसका मेडिकल कराया गया। मे​डिकल रिपोर्ट में उसकी उम्र 13 वर्ष निकली। आरोपी को आज ऐशबाग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अपने पिता के साथ सिलेंडर डिलीवरी का काम करता था। इस दौरान किशोरी के संपर्क में आया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह किशोरी को पहले लखनऊ से वाराणसी ले गया, जहां एक होटल में रुका। यहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उसे लेकर सूरत चला गया।

लव जिहाद पर उम्र कैद की सजा
यूपी में 'लव जिहाद' के दोषी को आजीवन कारावास तक की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। हाल ही में यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हुआ था। अवैध मतांतरण की बढ़ती घटनाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने यह कदम उठाया था। इस विधेयक में धोखाधड़ी या जबरन धर्मांतरण के संबंध में कड़े प्रावधान है। अगर यह पाया जाता है कि धर्म परिवर्तन धमकी, शादी का वादा या साजिश के तहत किया गया है। विधेयक के तहत इसे सबसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

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