शाइन सिटी घोटाला : राशिद नसीम के 9 दिसंबर तक भारत नहीं लौटने पर संपत्ति होगी नीलाम, बोला- खुशी से वापस आ रहा हूं

राशिद नसीम के 9 दिसंबर तक भारत नहीं लौटने पर संपत्ति होगी नीलाम, बोला- खुशी से वापस आ रहा हूं
UPT | Rashid Naseem Shine City

Nov 01, 2024 18:48

राशिद नसीम ने कहा है कि वह वह ऐसे ही कानून का सम्मान नहीं करता। उसको पता है कानून सबको सही रास्ता देता है। राशिद नसीम ने कोर्ट के समन को अपने बेगुनाह होने और शाइन सिटी के ग्राहकों की उम्मीद पूरी होने व उसके वापस आने की गारंटी करार दिया।

Nov 01, 2024 18:48

Lucknow News : रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्रवाई में जुटा है। ईडी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अब तक कंपनी की कई प्रॉपर्टी कुर्क कर चुका है। कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) राशिद नसीम पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है। कारोबारी पर आरोप है कि उसने निवेशकों से करीब 60 हजार करोड़ का भारी निवेश जुटाया। लेकिन, उनकी जमा पूंजी नहीं लौटाई गई। इसे बाद कारोबारी देश से फरार हो गया। अब कहा जा रहा है कि अगर राशिद नसीम 9 दिसंबर तक भारत नहीं लौटा, तो उसकी चल-अचल संपत्तियों की नीलामी कर निवेशकों की रकम लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

यूएई दूतावास को भेजा गया नोटिस, संपत्तियों पर नीलामी का आदेश
ईडी ने राशिद नसीम को नोटिस भेजने के लिए विदेश मंत्रालय के जरिए यूएई दूतावास को समन भिजवाया है। दरअसल राशिद नसीम दुबई में होने की पुष्टि हुई है। इस नोटिस में नसीम को भारत लौटने का अंतिम अवसर दिया गया है। इसके साथ ही, ईडी ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्तियों की जब्त करने का आदेश जारी किया है। अधिनियम के अनुसार, 100 करोड़ रुपये से अधिक के आर्थिक अपराध में शामिल भगोड़ों की संपत्तियों को नीलाम कर उससे मिलने वाली धनराशि पीड़ितों को लौटाई जाती है।



अब तक इतने करोड़ की संपत्ति की जा चुकी है कुर्क
जानकारी के मुताबिक अब तक शाइन सिटी की करीब 190 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। इसमें से 128 करोड़ रुपये की संपत्ति राशिद नसीम और उनकी कंपनियों के नाम पर है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत सुनवाई के बिना इन संपत्तियों को नीलाम करके निवेशकों को राशि लौटाने का कानूनी प्रावधान है।

निवेशकों को राहत देने के लिए हाईकोर्ट दे चुका है आदेश
कुछ समय पहले हाईकोर्ट ने ईडी के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई और ईडी की विशेष अदालत को निर्देश दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में प्रभावित निवेशकों से प्रार्थना पत्र लेकर उनकी राशि लौटाने की प्रक्रिया शुरू करें। फिलहाल, जिन निवेशकों ने शाइन सिटी के खिलाफ केस दर्ज किया है, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। शाइन सिटी के खिलाफ यूपी में 550 से अधिक मामले दर्ज हैं और अब तक 500 से अधिक निवेशकों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं।

राशिद नसीम बोला अब खत्म होगा भगोड़ा होने का रिकॉर्ड
इस बीच राशिद नसीम ने फेसबुक में Rashid Naseem Official एकाउंट पर कहा है कि वह वह ऐसे ही कानून का सम्मान नहीं करता। उसको पता है कानून सबको सही रास्ता देता है। राशिद नसीम ने कोर्ट के समन को अपने बेगुनाह होने और शाइन सिटी के ग्राहकों की उम्मीद पूरी होने व उसके वापस आने की गारंटी करार दिया। कारोबारी ने कहा कि इसके बाद वह अपने वकील के जरिए इस केस में वापस आ गया है। यानी सरकारी पेपर में उसके भगोड़ा होने का रिकॉर्ड अब खत्म हो जाएगा और ये भी एक कानूनी प्रक्रिया है। इसलिए जिनको खुशियां मनानी हैं, वो खुशी मनाएं कि उसके वापस आने की कानूनी व्यवस्था शुरू हो गई है। कारोबारी ने कहा कि वह खुद अपनी खुशी से अपनी कंपनी, ग्राहकों और इंसाफ के लिए वापस आ रहा है।

गबन को लेकर निवेशकों से कही ये बात
राशिद नसीम ने इससे पहले एक अन्य पोस्ट में कहा कि सभी ग्राहकों को नोटिस सरकारी डाटा यानी भूलेख के आधार पर जा रहा है। कंपनी का संचालन बंद होने के बाद रजिस्ट्री या कंपनी की ओर से कोई भी काम, समझौता, खरीद सभी पूरी तरह से प्रतिबंधित थे। इसी बीच कंपनी पर लीगल एक्शन के रूप में जांच शुरू हुई और अब सरकारी रिकॉर्ड के साथ-साथ एजेंसी के जरिए दी गई रिपोर्ट में ऐसी कम से कम 500 करोड़ से अधिक की मार्केट वैल्यू की जमीन का गबन पाया गया है। ऐसे काम में शामिल लोगों ने कंपनी की जमीन, जो ग्राहकों के रुपये से खरीदी गई थी, और जो कंपनी की रीढ़ थी, उसको लूटने की कोशिश की गई। ऐसे मामले में काफी ग्राहक ऐसे हैं जिनका दोष डायरेक्ट नहीं है, उनको लोगों ने लालच दिया। कंपनी के भाग जाने का डर दिखाकर ये रजिस्ट्री लायबिलिटी उतरने के नाम पर करवा दी। 

निवेशकों से मांगा जवाब, नहीं देने पर कार्रवाई की धमकी
राशिद नसीम ने कहा कि इस नोटिस को प्राप्त करने वाले सभी ग्राहक, जिनका संख्या लगभग 5000 होगी, सभी गवाह, जिनके संख्या इसकी दोगुनी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ सही और सच बात लिख कर अपना जवाब दें। कारोबारी ने कहा कि क्योंकि इन सभी का जवाब कोर्ट में जवाब के रूप में लगेगा और इन लोगों से कानून रूप से इसकी पूछताछ भी हो सकती है। कारोबारी ने कहा कि ऐसे काफी ग्राहक हैं, जो संपर्क में हैं, सच के साथ देने के लिए वह उनके साथ हमेशा है। लेकिन, किसी झूठे को बचाने के मामले में मुझसे किसी सहयोग की उम्मीद मत कीजिएगा। कारोबारी ने कहा कि दिए गए समय सीमा के अंदर अगर उत्तर नहीं आया तो इस मामले में सीधा कानूनी करवाई, आगे ये सोच कर बढ़ा दी जाएगी कि इस मामले में आप भी दोषी हैं। 
 

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