रामकोट थाना क्षेत्र के धनईखेड़ा गांव की है, जहां महिला खनन अधिकारी शालिनी कुमारी अवैध मिट्टी खनन को रोकने के लिए पहुंची थीं। वहां पर खनन माफिया के गुर्गों ने उनका विरोध किया और उनके साथ अभद्रता की।
सीतापुर में खनन माफिया ने महिला अफसर को धमकाया : रात को छापेमारी के दौरान की बदसलूकी, एससी-एसटी आयोग ने रिपोर्ट मांगी
Nov 14, 2024 12:27
Nov 14, 2024 12:27
- अवैध मिट्टी खनन को रोकने के लिए पहुंची महिला खनन अधिकारी के साथ हुई छेड़छाड़ और अभद्रता
- आयोग ने जिलाधिकारी अभिषेक आनंद से मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी की
- पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार मुख्य आरोपी अभी तक फरार
अवैध खनन रोकने को लेकर हुआ विवाद
यह घटना 6 नवंबर को रामकोट थाना क्षेत्र के धनईखेड़ा गांव की है, जहां महिला खनन अधिकारी शालिनी कुमारी अवैध मिट्टी खनन को रोकने के लिए पहुंची थीं। वहां पर खनन माफिया के गुर्गों ने उनका विरोध किया और उनके साथ अभद्रता की। आरोप है कि खनन माफियाओं ने महिला अधिकारी का मोबाइल छीनकर उसे जमीन पर फेंक दिया और हाथ पकड़कर धक्का दिया। इसके बाद उनके साथ छेड़छाड़ की गई और जान से मारने की धमकी दी गई।
एससी/एसटी आयोग का संज्ञान
महिला खनन अधिकारी के साथ हुई इस अभद्रता और छेड़छाड़ की घटना के बाद एससी/एसटी आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार और प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा सकते हैं।
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महिला अधिकारी का बयान
महिला खनन अधिकारी शालिनी कुमारी ने अपने बयान में कहा कि खनन माफिया के लोगों ने उनके साथ सिर्फ अभद्रता ही नहीं की, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी और उनके सरकारी काम में बाधा डाली। उनका कहना था कि यह घटना न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि इससे उन अधिकारियों का मनोबल भी टूटता है, जो अवैध खनन को रोकने के लिए मेहनत कर रहे हैं।
पुलिस की कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला अधिकारी ने रामकोट थाने में तहरीर दी और मामले में मुख्य आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीन आरोपियों – डंफर चालक आकाश, जेसीबी चालक राज कुमार, और नरेंद्र पाल – को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुख्य आरोपी अरजीत शुक्ला और दिवाकर अभी तक फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (अभद्रता), 506 (धमकी), 427 (वस्तु को नुकसान पहुँचाना), और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही महिला खनन अधिकारी के साथ हुई इस शर्मनाक घटना पर कार्रवाई के लिए पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई है।
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