नियामक आयोग ने निर्देश दिया है कि बिल्डरों को उपभोक्ताओं को उनके बिल की जानकारी ईमेल, व्हाट्सएप, या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजनी होगी। अगर बिल्डर या फ्रेंचाइजी ऐसा नहीं करते हैं, तो पहली गलती पर पांच हजार रुपये का जुर्माना, दूसरी गलती पर एक हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना, और तीसरी गलती पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
बिल्डर अब नहीं कर पाएंगे बिजली कनेक्शन में मनमानी : जुर्माने के साथ तीसरी गलती पर खत्म होगा सिंगल प्वाइंट कनेक्शन
Oct 15, 2024 09:04
Oct 15, 2024 09:04
बिल्डर्स की मनमानी पर लगेगी लगाम
उपभोक्ता परिषद ने लंबे समय से अपार्टमेंट्स में बिल्डरों द्वारा बिजली कनेक्शन के नाम पर की जा रही मनमानी की शिकायतें दर्ज की थीं। शिकायतों में कहा गया कि बिल्डर अक्सर फ्रेंचाइजी के तहत आवासीय वेलफेयर समितियां बनाकर नियामक आयोग द्वारा निर्धारित बिजली दरों से अधिक वसूली करते हैं। यहां तक कि उपभोक्ताओं को बिल भी नहीं दिया जाता। अब आयोग ने यह व्यवस्था दी है कि निगम द्वारा बनाए जाने वाले पोर्टल में बिल्डर अथवा फ्रेंचाइजी द्वारा सभी उपभोक्ताओं का डेटा दर्ज किया जाएगा।
बिल नहीं देने पर लगेगा जुर्माना
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के अनुसार, नियामक आयोग ने निर्देश दिया है कि बिल्डरों को उपभोक्ताओं को उनके बिल की जानकारी ईमेल, व्हाट्सएप, या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजनी होगी। अगर बिल्डर या फ्रेंचाइजी ऐसा नहीं करते हैं, तो पहली गलती पर पांच हजार रुपये का जुर्माना, दूसरी गलती पर एक हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना, और तीसरी गलती पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा, बार-बार गलती करने पर बिल्डर के सिंगल प्वाइंट कनेक्शन को मल्टी प्वाइंट कनेक्शन में बदलने का निर्देश भी दिया गया है।
जनरेटर और मेंटेनेंस का बिल होगा अलग
आयोग के अनुसार, जहां बिल्डर या आवासीय समितियों द्वारा जनरेटर या डीजी सेट लगाए जाएंगे, वहां इसका बिल उपभोक्ताओं को अलग से देना होगा। इसी प्रकार, मेंटेनेंस चार्ज का बिल भी अलग से देना होगा। इसके तहत उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन को मेंटेनेंस चार्ज न देने के आधार पर काटा नहीं जा सकेगा।
उपभोक्ता परिषद नई व्यवस्था की करेगा मॉनिटरिंग
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस नई व्यवस्था के लिए विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार और सदस्य संजय कुमार सिंह से मिलकर उनका आभार जताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आयोग इस नई व्यवस्था की सतत मॉनिटरिंग करेगा और इसे सुचारू रूप से लागू कराएगा, ताकि उपभोक्ताओं को इन समस्याओं से निजात मिल सके।
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