उत्तर प्रदेश रेरा से बड़ी खबर : कानून का दुरुपयोग करने वाले शिकायतकर्ता पर भारी हर्जाना, पहली बार हुई ऐसी कार्रवाई

कानून का दुरुपयोग करने वाले शिकायतकर्ता पर भारी हर्जाना, पहली बार हुई ऐसी कार्रवाई
UPT | प्रतीकात्मक फोटो

Apr 23, 2024 16:36

उत्तर प्रदेश रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (UP RERA) में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक आवंटी द्वारा बार-बार शिकायतें दायर करने और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर अध्यक्ष द्वारा कड़ा रुख अपनाया गया है।

Apr 23, 2024 16:36

Lucknow News : उत्तर प्रदेश रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (UP RERA) में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक आवंटी द्वारा बार-बार शिकायतें दायर करने और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर अध्यक्ष द्वारा कड़ा रुख अपनाया गया है। इस मामले में रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने शिकायतकर्ता पर 5,000 रुपये का भारी हर्जाना लगाया है।

यह है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, आवंटी द्वारा एक ही विषय पर रेरा में पहले ही तीन शिकायतें दायर की गई थीं, जिनका निर्णय भी हो चुका था। पहली शिकायत में विलंब के लिए ब्याज सहित कब्जा दिलाने का आदेश दिया गया था। दूसरी शिकायत में 50,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। तीसरी शिकायत को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया, कि आवंटी को पहले ही कब्जा प्राप्त हो चुका था।

दर्ज कर दी चौथी शिकायत
बावजूद तीन शिकायतों के आवंटी ने चौथी बार उसी मामले में शिकायत दायर कर दी, जिस पर वह पहले ही निर्णय ले चुका था। यही नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी शिकायतकर्ता का आचरण अनुचित पाया गया। अध्यक्ष भूसरेड्डी ने इस संबंध में कहा, "यूपी रेरा देश के लगभग 40 प्रतिशत शिकायतों का बोझ अकेले संभाल रहा है। यदि कोई आवंटी इस प्रकार से बार-बार रेरा की पीठों का समय बर्बाद करता है, तो उन आवंटियों को न्याय प्राप्त होने में देरी होगी, जिनकी पीड़ा वास्तविक है।"

एससी के दिशा-निर्देश का दिया हवाला
सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए अध्यक्ष ने कहा, कि पक्षकारों के लिए न्यायालय के समक्ष साफ मंशा से आना आवश्यक है और किसी भी पक्षकार को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने तथा न्यायालय का समय और ऊर्जा बर्बाद करने की छूट नहीं है। इस आधार पर, उन्होंने शिकायतकर्ता पर 5,000 रुपये का हर्जाना लगाया। यह मामला उन आवंटियों के लिए एक चेतावनी है, जो अनावश्यक रूप से शिकायतें दायर कर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं। उप्र रेरा आवंटियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी पक्षकार द्वारा कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो और न्यायालय का समय बर्बाद न किया जाए।

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