आवंटी को नहीं मिल रहा था फ्लैट पर कब्जा : यूपी रेरा की सख्ती के बाद मिली चाभी, जानिए पूरा मामला

यूपी रेरा की सख्ती के बाद मिली चाभी, जानिए पूरा मामला
UPT | यूपी रेरा की सख्ती के बाद मिली चाभी

Jun 19, 2024 16:08

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के न्यायनिर्णायक अधिकारी की सख्त कार्रवाई से एक आवंटी को उसके बुक किए गए फ्लैट का कब्जा मिल गया है। मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर का है।

Jun 19, 2024 16:08

Short Highlights
  • यूपी रेरा में दर्ज कराई थी शिकायत
  • सख्त रवैये से आवंटी को मिला कब्जा
  • फ्लैट की चाभी पाकर खुश हुआ आवंटी
Lucknow News : उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के न्यायनिर्णायक अधिकारी की सख्त कार्रवाई से एक आवंटी को उसके बुक किए गए फ्लैट का कब्जा मिल गया है। यह मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर का है, जहां मेराज अंसारी नामक एक आवंटी ने साल 2010 में मेसर्स उत्तम स्टीलस एंड एसोसिएट्स (कंसोर्टियम) से एक फ्लैट बुक किया थी। हालांकि, प्रोजेक्ट पूरा होने के बावजूद प्रोमोटर ने उन्हें फ्लैट का कब्जा नहीं दिया।

यूपी रेरा में दर्ज कराई थी शिकायत
इस पर अंसारी ने साल 2019 में प्रोमोटर के खिलाफ उत्तर प्रदेश रेरा में शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई करते हुए रेरा की पीठ ने आवंटी को फ्लैट का कब्जा देने का आदेश दिया। लेकिन प्रोमोटर ने इस आदेश का अनुपालन नहीं किया, जिससे आवंटी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में, प्राधिकरण ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे उत्तर प्रदेश रेरा के न्यायनिर्णायक अधिकारी श्री आर.पी. सिंह को सौंप दिया। न्यायनिर्णायक अधिकारी रेरा नियमावली, 2018 के नियम-24 के तहत ऐसे मामलों की सुनवाई करते हैं, जिनमें प्रोमोटर द्वारा पीठ के आदेशों का उल्लंघन किया गया हो।



सख्त रवैये से आवंटी को मिला कब्जा
न्यायनिर्णायक अधिकारी आर. पी. सिंह ने इस मामले की सुनवाई की और प्रोमोटर को पीठ में उपस्थित होने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रोमोटर को चेतावनी दी कि अगर वह अब भी आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उनकी इकाई को अटैच कर दिया जाएगा और आवंटी को कब्जा दिलाया जाएगा। साथ ही उसके पक्ष में रजिस्ट्री भी की जा सकती है। इस सख्त रवैये से प्रभावित होकर, प्रोमोटर के प्रतिनिधि ने न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष ही आवंटी को उनकी फ्लैट की चाभियां सौंप दी। साथ ही जल्द ही देनदारी और कब्जा प्रमाण पत्र भी पीठ में जमा करने का आश्वासन दिया गया। अंत में, चार साल से अधिक समय से चली आ रही इस परेशानी का समाधान हो गया।

फ्लैट की चाभी पाकर खुश हुआ आवंटी
अपनी फ्लैट की चाभी हाथ में लेकर खुशी से उछल पड़े आवंटी मेराज अंसारी ने उत्तर प्रदेश रेरा और न्यायनिर्णायक अधिकारी श्री सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अगर रेरा न होता तो उन्हें शायद ही अपनी फ्लैट का कब्जा मिलता। न्यायनिर्णायक अधिकारी आर. पी. सिंह ने कहा कि प्रोमोटर द्वारा बिना किसी वजह के आवंटी को कब्जा नहीं देना रेरा अधिनियम का उल्लंघन है। हमारी सख्त कार्रवाई से आवंटी को उनकी फ्लैट का कब्जा मिल गया है।

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