उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए नए निर्देश जारी किए हैं...
यूपी रेरा ने छेड़ा अभियान : पंजीकृत एजेंट ही कर सकेंगे प्रॉपर्टी डील, जमीन लेने से पहले जान लें ये नियम...
Sep 17, 2024 17:23
Sep 17, 2024 17:23
इन मामलों में शिकायत दर्ज होगी
उत्तर प्रदेश रेरा ने घर खरीददारों, प्रमोटरों और अन्य हितधारकों को सलाह दी है कि किसी भी प्रॉपर्टी डील से पहले एजेण्ट की पंजीकरण संख्या को रेरा पोर्टल से सत्यापित करें। यदि कोई पंजीकृत एजेण्ट गलत या भ्रामक जानकारी के आधार पर संपत्ति का विक्रय करता है, तो उपभोक्ता उसके खिलाफ रेरा में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रेरा ने यह भी स्पष्ट किया है कि एजेंट्स की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए उनके पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन को अनिवार्य कर दिया गया है। यह अनिवार्यता न केवल नए पंजीकृत एजेंट्स पर लागू होगी, बल्कि पहले से पंजीकृत एजेंट्स पर भी लागू होगी।
रेरा के अध्यक्ष ने बताया एजेंट्स की भूमिका को महत्वपूर्ण
रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा, "रियल एस्टेट सेक्टर में एजेंट्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। एजेंट्स के कार्यों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए हमने प्रशिक्षण और प्रमाणन की प्रक्रिया शुरू की है।" रेरा ने हितधारकों से अपील की है कि वे केवल पंजीकृत एजेण्ट्स से ही लेन-देन करें, ताकि उपभोक्ता धोखाधड़ी से बच सकें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
रियल एस्टेट ने किए नियम स्पष्ट
उत्तर प्रदेश रेरा ने अपंजीकृत एजेंट्स पर रोक लगाने के उद्देश्य से 22 फरवरी 2024 को 'क्या करें, क्या न करें' शीर्षक से दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशा-निर्देशों में रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए स्पष्ट नियम और अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं।
Also Read
22 Nov 2024 11:57 PM
उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती शनिवार को होगी। इसके पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने कार्यकर्ताओं से सचेत रहने की अपील की... और पढ़ें