मेरठ पुलिस ऑपरेशन कन्विक्शन : मेरठ में अदालत ने तीन हत्यारोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

मेरठ में अदालत ने तीन हत्यारोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
UPT | ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत हत्या के तीन दोषसिद्ध आरोपियों को आज अदालत ने आजीवन  कारावास की सजा सुनाई

Jan 07, 2025 21:12

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत थाना भावनपुर पुलिस की पैरवी के फलस्वरूप कोर्ट ने चार साल में ये फैसला सुनाया है। 

Jan 07, 2025 21:12

Short Highlights
  • तीनों दोषसिद्ध अपराधियों पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना 
  • पुलिस की सख्त पैरवी के चलते चार साल में आया मुकदमा का फैसला
  • अब्दुल्लापुर में अपराधियों ने घर में घुसकर की थी मारपीट 
Meerut News : मेरठ में पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत हत्या के तीन दोषसिद्ध आरोपियों को आज अदालत ने आजीवन  कारावास की सजा सुनाई है। हत्या का दोषसिद्ध तीनों ​अभियुक्तों पर 50—50 हजार रुपये का जुर्माना भी अदालत ने लगाया है। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत थाना भावनपुर पुलिस की पैरवी के फलस्वरूप कोर्ट ने चार साल में ये फैसला सुनाया है। 

27 अगस्त 2000 को घर में घुसकर किया था हमला  
पुलिस के अनुसार 27 अगस्त 2020 को उर्मिला पत्नी जगजीवन राम निवासी मौहल्ला हण्डिया अब्दुल्लापुर थाना भावनपुर मेरठ ने थाना भावनपुर पर सूचना दी गयी थी कि अभियुक्तगण शिव कुमार उर्फ शिब्बू पुत्र अज्ञात,अरविन्द पुत्र श्यौराज सिह, राहुल पुत्र राजिन्द्र और कार्तिक पुत्र नेत्रपाल निवासीगण मौहल्ला हण्डिया अब्दुल्लापुर थाना भावनपुर मेरठ ने अमरसिंह के साथ घर मे घुसकर लाठी-डन्डों से मारपीट कर अमर को गम्भीर घायल किया था। इसके अलावा घर में बहु के साथ बदतमीजी कर कपडे फाड दिए थे और उसके साथ भी मारपीट की थी। इस सम्बन्ध में थाना भावनपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मारपीट में घायल अमर की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। 

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मुकदमे को जनपद स्तर पर जघन्य अपराध की श्रेणी मे शामिल
पुलिस ने आरोपी शिवकुमार उर्फ शिब्बू पुत्र नेत्रपाल निवासी मौहल्ला हण्डिया अब्दुल्लापुर थाना भावनपुर मेरठ को गिरफ्तार कर जिला कारागार मेरठ भेजा दिया था। इसके बाद अभियुक्त अरविन्द पुत्र श्यौराज सिह और राहुल ने कोर्ट में आत्मसर्पण किया था। मुकदमे को जनपद स्तर पर जघन्य अपराध की श्रेणी मे शामिल करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक अपराध/नोडल अधिकारी मॉनिटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण मे अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी।

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सबूत एकत्र कराकर प्रभावी पैरवी

अभियोजन विभाग से समन्वय करके सबूत एकत्र कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरूप आज 7 जनवरी को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-5 जनपद मेरठ द्वारा अभियुक्त शिवकुमार उर्फ शिब्बू पुत्र नेत्रपाल निवासी मौहल्ला हण्डिया अब्दुल्लापुर थाना भावनपुर मेरठ, अरविन्द पुत्र श्यौराज सिंह और राहुल पुत्र राजिन्द्र उपरोक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 50000-50000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त कार्तिक पुत्र नेत्रपाल निवासीगण मौहल्ला हण्डिया अब्दुल्लापुर थाना भावनपुर मेरठ का न्यायालय जुवेनाईल मेरठ मे विचाराधीन है।

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